Friday, 23rd May 2025

व्यावसायी पिता की मौत के बाद बेटे को लेना होगा नया GST नंबर

Thu, Jun 28, 2018 5:16 PM

रायपुर। अगर किसी की मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में व्यावसायी के बेटे को व्यवसाय आगे चलाने के लिए नया जीएसटी नंबर लेना होगा। साथ ही उसके पिता का पुराना आइटीसी भी ट्रांसवर होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि जीएसटी के आने के बाद बहुत से फेरबदल हुए हैं, उनमें प्रमुख रूप से यह भी है, जिसकी जानकारी सभी को नहीं है। साथ ही कंपनी के मर्जर, डी-मर्जर, डिक्लेरेशन की स्थिति में क्या करना चाहिए, इस बारे में भी विशेषज्ञों ने जानकारी दी।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार आइटीसी ट्रांसवर का काम स्वयं भी कर सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया बड़ी ही आसान है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको पुराना क्रेडिट ट्रांसवर के लिए सीए का सर्टिफिकेट होना जरूरी है।

इसके साथ ही आपसे जितने भी डाक्यूमेंट मांगे जाएंगे, उनके सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। कर विशेषज्ञों का कहना है कि इन बातों की जानकारी रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आपको यह भी जानना होगा कि बेटे को नया जीएसटी नंबर इसलिए लेना होगा क्योंकि उसका पेनकार्ड नंबर पिताजी से अलग रहेगा। जीएसटी आने के बाद ऑनलाइन प्रक्रिया से कुछ नियमों का और सरलीकरण हो गया है।

 

यह है प्रक्रिया

वेबसाइट पर जाएं और इसके बाद अपना यूजर आइडी और पासवर्ड डालें। इसके बाद आपको सर्विसेस में जाना है और इसके अंदर आपको यूजर सर्विसेस मिलेगा। युजर सर्विसेस के अंदर की आइटीसी 02 पेंडिंग फार एक्शन (क्रेडिटर ट्रांसवर, डिक्लेरेशन, मर्जर, डी-मर्जर) आदि का फार्म है। इसमें पूछी गई सारी जानकारियां भरने के साथ ही आपको सीए का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। इसके बाद पुराना आइटीसी ट्रांसवर हो जाएगा।

 

ट्रक की क्षमता के अनुसार अब देना होगा कर

आयकर की धारा 44 एई के तहत अब ट्रक चालकों को माल के अनुसार नहीं बल्कि उसकी क्षमता के अनुसार टैक्स का भुगतान करना होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी परिचालक के पास छह चक्का वाहन है, जिसका भार 10 मैट्रिक टन होता है तो इसका भार 12 मैट्रिक टन से कम है। इसलिए 7500 प्रति माह के हिसाब से अपनी आय घोषित करनी होगी।

 

इसी प्रकार अगर परिचालक के पास 10 चक्का वाहन है, जिसका कुल भार 16 मैट्रिक टन होता है चुकि यह 12 मैट्रिक टन से अधिक है। इसलिए इसे 1600 प्रति मैट्रिक के हिसाब से यानि 1600 प्रति माह के हिसाब से आय घोषित करनी होगी। इसी प्रकार अगर किसी के पास 12 चक्का वाहन है, जिसका कुल भार 20 टन होता है तो ऐसे में परिचालक को 1000 प्रति मैट्रिक टन यानि 20000 रुपये महीने के हिसाब से आय घोषित करनी होगी।

करदाताओं को जानकारी जरूरी

 

इन सब चीजों की जानकारी करदाताओं को होनी चाहिए। बहुत सी परिस्थितियों में आइटीसी ट्रांसवर के समय लोग काफी परेशान हो जाते है। इसलिए इन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। - चेतन तारवानी, पूर्व अध्यक्ष, आइटी बार एसोसिएशन

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