Sunday, 25th May 2025

रेलवे ने यात्रा में तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर 6 गुना जुर्माना लगाने का फैसला वापस लिया

Fri, Jun 8, 2018 8:09 PM

एसी फर्स्ट क्लास में 150 किग्र सामान की सीमा है, लेकिन इसमें से सिर्फ 70 किग्रा फ्री में ले जा सकते हैं।

  • रेलवे ने 30 साल पुराने नियम को सख्ती से लागू करने के लिए चलाया था अभियान
  • रेलवे ने मुसाफिरों का सामान चैक करने के लिए 1 से 6 जून के बीच अभियान चालाया था

 

नई दिल्ली.यात्रा के वक्त तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर 6 गुना जुर्माना लगाने की बात से रेलवे अब पीछे हट गया है। शुक्रवार को रेलवे ने कहा कि कुछ यात्री सफर में ज्यादा सामान ले जाते हैं, जिससे दूसरे यात्रियों को दिक्कत होती है। इसलिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए सामान चैक करने का विशेष अभियान चलाया गया है। बता दें, 5 जून को ही रेलवे ने 30 साल पुराने नियम को सख्ती से लागू करने के लिए कहा था। नियम के मुताबिक अगर कोई यात्री तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाता मिलाता है, तो अतिरिक्त सामान का जो मालभाड़ा बनता है, उसका 6 गुना जुर्माने के तौर पर वसूला जाएगा।

क्या हैं नियम

- एसी फर्स्ट क्लास:150 किग्रा सीमा है सामान की। 70 किग्रा फ्री में ले जा सकते हैं। अतिरिक्त 80 किग्रा के लिए भाड़ा चुकाना होता है।

- एसी टू टायर:अधिकतम 100 किग्रा वजन का सामान ले जा सकते हैं। 50 किग्रा तक सामान फ्री है। अतिरिक्त 50 किग्रा के लिए भाड़ा चुकाना होता है।

- स्लीपर क्लास:अधिकतम 80 किग्रा वजन का सामान ले जा सकते हैं। 40 किग्रा के लिए कोई मूल्य नहीं चुकाना होता, जबकि अतिरिक्त वजन के लिए पार्सल ऑफिस से बुकिंग करानी होती है।

- सेकंड क्लास:अधिकतम 70 किलोग्राम तक वजन ले जा सकते हैं, 35 के लिए कोई मूल्य नहीं चुकाना होता। अतिरिक्त 35 किग्रा. के लिए बुकिंग होती है।

सोशल मीडिया पर हुई आलोचना

- रेलवे विभाग ने सभी जोन में मुसाफिरों का सामान चैक करने के लिए 1 से 6 जून के बीच खास अभियान चालाया था। सोशल मीडिया पर लोगों ने आलोचना करते हुए रेलवे से इस नियम को वापस लेने के लिए कहा था। रेलवे के एक अधिकारी के मुताबिक, गर्मी के मौसम में यात्री तय सीमा से अधिक सामान के साथ सफर करते हैं। जिससे दूसरे यात्रियों को काफी परेशानी होती है। इसलिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। अभियान की शुरुआत से पहले रेलवे मुसाफिरों को यह जानकारी दे रहा है कि विभिन्न रिजर्व कोचों में कितना सामान ले जा सकते हैं।

6 गुना जुर्माना इस तरह वसूलने की कही था बात

- रेलवे बोर्ड के इन्फर्मेशन एंड पब्लिसिटी के डायरेक्टर वेद प्रकाश ने कहा था कि, "मान लीजिए कोई यात्री स्लीपर क्लास में 80 किलोग्राम का सामान लेकर 500 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, तो वो अपना 40 किग्रा अतिरिक्त सामान पार्सल ऑफिस से 109 रुपए में बुक करा सकता है। अगर यात्री ऐसा नहीं करता है तो अतिरिक्त 40 किग्रा सामान के लिए उसे 654 रुपए चुकाने होंगे।"

- रेलवे ये भी निश्चित करेगा कि तय माप से ज्यादा आकार के बक्से, ब्रीफकेस और संदूक डिब्बों में ना जाएं। अगर उनका आकार ज्यादा है, तो उन्हें बुक कराकर लगेज वैन में भेजा जाए।

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