नई दिल्ली.एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली। हाईकोर्ट ने मंगलवार को उनकी गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक रोक लगा दी। उसी दिन मामले की अगली सुनवाई भी होगी। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में कोर्ट से अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए 10 जुलाई तक का समय मांगा है। इसी मामले में वे पूछताछ के लिए ईडी के कार्यालय पहुंचे हैं। बता दें, इस मामले में चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ भी 10 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले कोर्ट ने चिदंबरम को 5 जून को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होने का आदेश दिया था।
एयरसेल-मैक्सिस केस क्या है?
- यह मामला फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) से जुड़ा है। एयरसेल-मैक्सिस डील को पी चिदंबरम ने बतौर वित्त मंत्री 2006 में मंजूरी दी थी।
- ईडी का कहना है कि पी चिदंबरम को 600 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को मंजूरी देने का अधिकार था। इससे ऊपर के प्रोजेक्ट के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मंजूरी की जरूरत थी। यह मामला 3,500 करोड़ रुपए की एफडीआई की मंजूरी का था, इसके बावजूद एयरसेल-मैक्सिस एफडीआई मामले में चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मंजूरी के बिना मंजूरी दी।
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