Friday, 23rd May 2025

दो बड़े सूदखोर गजेन्द्र व मुकेश के खिलाफ पीडितों ने दर्ज करायी रिपोर्ट कोतवाली में कर्जा एक्ट के तहत दोनों पर की गई कार्रवाई

Fri, May 4, 2018 9:41 PM

रायगढ़. सूदखोरों के चुंगल में फंसे दो व्यक्तियों के द्वारा थाना कोतवाली में सूदखोरी का व्यवसाय करने वालों के खिलाफ उधार में लिए गए रकम का मूलधन व ब्याज अदा करने के बाद भी सूदखोर द्वारा ब्याज रकम पटाने के लिए धमकी देने की शिकायत की गई। शिकायतकर्ताओं के आवेदन पर पुलिस ने कर्जा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। 
शिकायतकर्ता कुलदीप सिंह चावला उम्र 52 वर्ष बैकुण्ठपुर गुरूद्वारा गेट के पास सुटकेश एवं बैग बिक्री कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। माह मई 2015 में कुलदीप सिंह चावला की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने से गजेन्द्र चिड़ीपाल निवासी गद्दी चौक से एक लाख रुपए 2 प्रतिशत प्रति माह ब्याज से लेने की बात तय हुआ और कुलदीप सिंह ने एक हस्ताक्षर युक्त चेक देकर 50 रुपए के स्टाम्प में लिखा पढ़ी किया था। कुलदीप सिंह उधार लिए रुपए के एवज में मूलधन ब्याज सहीत 3 लाख 20 हजार रुपए दे चुका है फिर भी गजेन्द्र चिड़ीपाल ब्याज पटाने और भी रकम बकाया है कहकर कुलदीप सिंह का चेक व स्टाम्प पेपर को वापस नहीं कर रहा था। इससे परेशान होकर कुलदीप सिंह चावला द्वारा थाना कोतवाली में लिखित आवेदन दिया गया। जिस पर आरोपी गजेन्द्र चिड़ीपाल वर्तमान निवास पार्क वैन्यू खरसिया रोड के खिलाफ धारा 4 कर्जा एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले में आरोपी गजेन्द्र चिड़ीपाल को गिरफ्तार किया गया है। इसी क्रम में शिकायतकर्ता भानुप्रताप कालोनी मधुबन पारा रोड में रहने वाला सत्येन्द्र कुमार बहिदार वर्ष 2015 में रुपए की आवश्यकता होने पर मुकेश अग्रवाल के सपंर्क में आया। सूदखोरी का व्यापार करने वाले मुकेश ने दो किस्त में 8 लाख एवं 2 लाख रुपए दिलवाया। इसके एवज में उसने सत्येन्द्र कुमार बहिदार से ब्लैंक स्टाम्प और 3 ब्लैंक चेक ले लिया। सत्येन्द्र कुमार बहिदार और मुकेश अग्रवाल के बीच मूल एवं ब्याज मिलाकर 37 हजार रुपए कि 36 मासिक किस्त अदा करने की बात तय हुई थी। सत्येन्द्र कुमार बहिदार द्वारा कुल 19 लाख 73 हजार रुपए मुकेश अग्रवाल को अदा कर चुका है फिर मुकेश अग्रवाल सत्येन्द्र कुमार बहिदार के चल अचल संपत्ति मुल पेपर ले लिया। जिसे सत्येन्द्र कुमार बहिदार के मांगने पर जान से मारने की धमकी देता था। शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए आवेदन पत्र पर आरोपी मुकेश अग्रवाल के खिलाफ धारा 384, 4  कर्जा एक्ट कायम कर मामले को विवेचना में लिया है। विवेचना के दरमियान आरोपी मुकेश अग्रवाल पिता स्वर्गीय भीमसेन अग्रवाल उम्र 39 वर्ष निवासी सतीगुड़ी चौक को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया।

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