रायपुर। आरटीआई एक्टिविस्ट व्यास मुनि द्विवेदी पर मंगलवार को विधानसभा इलाके में हुए हमले के बाद तड़के धनसुली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित उनके घर पर भी खनन माफिया के गुर्गों ने धावा बोल दिया। परिवार समेत जिंदा जलाने की धमकी दी और घटनास्थल पर खड़ी कार को आग के हवाले कर दिया।
इस घटना के विरोध में बुधवार दोपहर को सामाजिक कार्यकर्ता व एक्टिविस्ट एसएसपी से शिकायत करने पहुंचे। एसएसपी से मुलाकात नहीं होने पर एडिशनल एसपी ग्रामीण ओपी शर्मा को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। हमले में व्यास मुनि द्विवेदी के चेहरे, आंख और पीठ पर गंभीर चोट आई है।
जानकारी के मुताबिक मंगलवार दोपहर को व्यास मुनी द्विवेदी कार से घर लौट रहे थे। इसी दौरान मुरुम का अवैध परिवहन कर रहे हाइवा से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने हाइवा को रुकवाया और पुलिस व माइनिंग विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी।
हाइवा चालक ने मालिक अफरोज ख्वाजा को फोन कर इसकी जानकारी दी। व्यास मुनि के अनुसार मौके पर अफरोज और उसके साथ आए 15 लोगों ने पुलिस जवानों, खनिज कर्मियों की मौजूदगी में उनके ऊपर जानलेवा हमला किया।
हमलावर डंडे, रॉड और तलवार से लैस थे। उन्होंने बताया कि खनन माफिया और गुर्गों ने पुलिस और खनिज विभाग के कर्मचारियों से भी मारपीट की। किसी तरह वहां से सभी जान बचाकर भागे। पुलिस के एक जवान ने किसी तरह बीच-बचाव कर उनकी जान बचाई।
उन्होंने बताया कि घटना की रिपोर्ट विधानसभा थाने में दर्ज कराने से नाराज अफरोज ख्वाजा के गुर्गे रात 3 बजे उनके घर पहुंचे और पुलिस में शिकायत करने पर परिवार समेत जिंदा जला देने की धमकी दी और उनकी कार को भी आग के हवाले कर दिया।
पुलिस और खनिज अधिकारियों की मिलीभगत
सामाजिक कार्यकर्ता ममता शर्मा ने पुलिस और खनिज विभाग केअधिकारियों पर खनन माफियाओं से साठगांठ का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अपराधियों के साथ साठगांठ होने से ही उनके हौसले बुलंद हैं। पुलिस ने इस मामले में मामूली धाराओं के तहत कार्रवाई की है, जबकि यह पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला है। पुलिस को इसमें धारा 307 भी जोड़नी चाहिए।
पुलिस कर्मियों से मारपीट से इंकार
विधानसभा थाना प्रभारी लक्ष्मण कुमेटी ने बताया कि मामले में खनिज परिवहन करने वाले अफरोज ख्वाजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बाकी हमलावरों की तलाश की जा रही है। खनिज विभाग के अधिकारी की शिकायत पर शासकीय कार्य में बाधा डालने की धारा 186, 34 का केस दर्ज किया गया है। उन्होंने घटना में किसी भी पुलिस कर्मी को चोट नहीं लगने की बात कही है। व्यास मुनी द्विवेदी की शिकायत पर धमकी और कार जलाने का केस भी दर्ज किया गया है।
Comment Now