Sunday, 25th May 2025

चारा घोटाला: दुमका ट्रेजरी केस में 37 दोषियों को 3 से 14 साल की सजा, 2 करोड़ तक जुर्माना

Wed, Apr 18, 2018 5:14 PM

- सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने इन सभी दोषियों को 9 अप्रैल को दोषी करार दिया था।
- यह चारा घोटाले से जुड़ा 51वां मामला है। इसमें 5 आरोपियों को बरी कर दिया गया।

 

रांची. चारा घोटाला से जुड़े दुमका ट्रेजरी के तीसरे मामले (आरसी 45/96) में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को 37 दोषियों को 3 से 14 साल की सजा सुनाई है। इन्हें 9 अप्रैल को दोषी करार दिया गया था। सभी पर 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक जुर्माना भी लगाया गया है। इस केस में 9 अप्रैल को 37 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। साथ ही 5 को बरी कर दिया गया था। चारा घोटाला का यह 51वां मामला है। यह मामला बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद समेत किसी भी राजनेता से जुड़ा नहीं है। इसमें पशुपालन विभाग के अधिकारी, डॉक्टर और आपूर्तिकर्ता शामिल हैं।

42 आरोपियों पर हुई सुनवाई
- यह मामला भी दुमका ट्रेजरी से 1991-92 और 1995-96 के दौरान की गई फर्जी आवंटन से जुड़ा है।
- इसके तहत 34 करोड़ 91 लाख 54 हजार 844 रुपए की अवैध निकासी की गई थी। 
- इस मामले में कुल 42 आरोपियों ने सुनवाई का सामना किया।

14 अभियुक्तों का निधन हुआ
- दुमका ट्रेजरी के मामले में जिले के तत्कालीन मजिस्ट्रेट राजीव अरुण एक्का ने 22 फरवरी 1996 को दुमका टाउन थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।
- 15 अप्रैल 1996 को सीबीआई ने केस संख्या आरसी 45ए/96 के तहत 72 आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू की थी।
- 12 अक्टूबर 2001 को अदालत में चार्जशीट दायर की गई। वहीं, 24 जुलाई 2004 को 60 अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में चार्जफ्रेम हुआ था।
- ट्रायल के दौरान 14 अभियुक्तों का निधन हो गया, दो ने अपराध स्वीकार किया और एक अब तक फरार है। एक आरोपी को हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है।

ये हैं दोषी डॉक्टर और दूसरे अफसर
- विमल कांत दास, फ्रेडी केरकेट्टा, दिनेश्वर प्रसाद शर्मा, हरेंद्रनाथ वर्मा, कृष्ण कुमार प्रसाद, कृष्ण मुरारी साह, मनोरंजन प्रसाद, मनोज कुमार श्रीवास्तव, नंदकिशोर प्रसाद, ओमप्रकाश दिवाकर, पंकज मोहन भूई, पितांबर झा, रघुनंदन प्रसाद, राधामोहन मंडल, शशि कुमार सिन्हा और सर्वेन्दु कुमार दास इसमें शामिल हैं।

ये हैं दोषी आपूर्तिकर्ता
- अजित कुमार सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा, अरुण कुमार, अजित कुमार वर्मा, विनोद कुमार झा, दयानंद कश्यप, दिनेश कुमार सिन्हा, गोपीनाथ दास, हरीशचंद्र अग्रवाल, एमएस बेदी, राकेश कुमार अग्रवाल, राम अवतार शर्मा, रवि कुमार सिन्हा, राकेश गांधी उर्फ सुनील गांधी, राजन मेहता, संजय शंकर, संजय अग्रवाल, सुनील कुमार सिन्हा, सुशील कुमार सिन्हा और त्रिपुरारी मोहन प्रसाद शामिल हैं।

लालू को दुमका ट्रेजरी के दूसरे केस में हुई 14 साल की सजा
- बता दें कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने शनिवार (23 मार्च, 2018) को दुमका ट्रेजरी (आरसी38/96) के मामले में लालू प्रसाद दो धाराओं में 14 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। आरसी 45/96 मामले में बुधवार को 37 आरोपियों पर फैसला सुनाया गया।

लालू को चारा घोटाला के इन 4 केस में मिल चुकी है सजा
चाईबासा ट्रेजरी का पहला केस: 30 सितंबर 2013 को कोर्ट ने लालू यादव को दोषी माना। पांच साल जेल की सजा हुई। 25 लाख रुपए का जुर्माना भी उन पर लगाया गया था।
देवघर ट्रेजरी केस: 23 दिसम्बर 2017 को दोषी करार। 6 जनवरी 2018 को लालू समेत 16 आरोपियों को साढ़े तीन साल जेल की सजा सुनाई गई। लालू पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
चाईबासा ट्रेजरी का दूसरा केस: 24 जनवरी 2018 को लालू दोषी करार। इसी दिन उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई। दस लाख रुपए जुर्माना।
दुमका ट्रेजरी केस: मार्च 2018 में लालू यादव को दोषी माना गया। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र बरी हुए। 24 मार्च को लालू को 7-7 साल की सजा सुनाई गई। दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी। यानी कुल 14 साल। लालू पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

Comments 0

Comment Now


Videos Gallery

Poll of the day

जातीय आरक्षण को समाप्त करके केवल 'असमर्थता' को आरक्षण का आधार बनाना चाहिए ?

83 %
14 %
3 %

Photo Gallery