बिलासपुर। हाईकोर्ट ने संसदीय सचिव मामले पर बहुप्रतीक्षित फैसले को सार्वजनिक करते हुए रिट पीटिशन खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह कहा है कि अंतरिम आदेश स्थाई रूप से जारी रहेगा। अंतरिम आदेश में कोर्ट ने कहा था कि इन्हें मंत्रियों वाले कोई अधिकार अथवा सुविधा नही मिलेगी।
कोर्ट ने फैसले में कहा है कि संसदीय सचिव पद जो कि मंत्री के समतुल्य है, उसे राज्यपाल ने शपथ नही दिलाई, ना ही उनका निर्देशन है, इसलिए इन्हें मंत्रियों के कोई अधिकार प्राप्त नही हो सकते।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों पर नियुक्ति पर कोर्ट के फैसले पर पूरे देश की निगाहें लगी थीं। हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डीबी ने शुक्रवार सुबह अपना फैसला सुनाया।
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