सलमान को एक से छह साल तक की सजा हो सकती है। वकील पहले ही जमानत की तैयारी करके कोर्ट पहुंचे। फैसले की कॉपी का इंतजार।
सलमान को एक से छह साल तक की सजा हो सकती है। वकील पहले ही जमानत की तैयारी करके कोर्ट पहुंचे। फैसले की कॉपी का इंतजार।
जोधपुर. 1998 में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ के दौरान काला हिरण शिकार मामले में आरोपी सलमान खान को जोधपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उनके साथ इस मामले में सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेन्द्रे भी आरोपी थे। इन्हें जज देव खत्री की अदालत ने बरी कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सलमान के वकील पहले ही जमानत के कागजात तैयार करके कोर्ट पहुंचे थे। बता दें कि अगर सलमान को तीन साल से कम की सजा होती है तो यह अदालत उन्हें जमानत भी दे सकती है। लेकिन, इसके लिए उन्हें कोर्ट की कॉपी का इंतजार करना होगा। बता दें कि इस मामले में सलमान पर चार केस दर्ज किए गए थे
क्या है मामला?
- 1998 में फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग राजस्थान में थे। सलमान खान और उनके साथियों पर 2 चिंकारा और 3 काले हिरणों (ब्लैक बक) के शिकार का आरोप लगा था। सलमान पर आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ था। सलमान के कमरे से उनकी पिस्टल और राइफल बरामद की गई थीं, लेकिन इन हथियारों की लाइसेंस की मियाद खत्म हो चुकी थी। आरोप है कि जोधपुर के घोड़ा फार्म हाउस और भवाद गांव में 27-28 सितंबर 1998 की रात हिरणों का शिकार किया गया था। इसके बाद कांकाणी गांव में 1 अक्टूबर को 2 काले हिरणों के शिकार करने का आरोप भी लगा।
Comment Now