नई दिल्ली.नरेंद्र मोदी सरकार के लिए SC/ST एक्ट (sc st atrocities act) में बदलाव का मुद्दा परेशानी की वजह बनता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले दिए अपने फैसले में कहा था कि SC/ST एक्ट में केस दर्ज होने के फौरन बाद गिरफ्तारी नहीं होगी। दलित संगठनों ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का विरोध किया था। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार को इस मामले में पुर्नविचार याचिका दायर की। वहीं, दलित संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज भारत बंद का एलान किया है। देश के कई राज्यों में हिंसा हुई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड और मुरैना ज्यादा प्रभावित रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ग्वालियर में ही तीन लोगों की मौत हुई है। मुरैना में एक शख्स की मौत हुई।
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केंद्र क्या चाहता है?
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले एनडीए सांसदों से मुलाकात की थी। इस दौरान सांसदों ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से SC/ST कानून कमजोर होगा। इसके बाद पीएम ने संबंधित मंत्रालय के मंत्री थावरचंद गहलोत से मुलाकात की।
- गहलोत ने बाद में कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करेगी। बता दें कि यह मामला सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के अंर्तगत आता है।
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क्या हो सकती है सरकार की दलील
- मोदी सरकार ने रिव्यू पिटीशन में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के SC/ST एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी में रोक के फैसले से यह कानून कमजोर हो सकता है। इससे दलित उत्पीड़न के मामले बढ़ सकते हैं क्योंकि लोगों को लग सकता है कि अब SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज होने के बाद भी जल्द या फौरन गिरफ्तारी नहीं हो सकती।
देश में बंद का एलान, लेकिन असर कहां-कहां?
- सुप्रीम कोर्ट के SC/ST एक्ट में बदलाव के फैसले के खिलाफ दलित संगठनों ने बंद का एलान कर दिया है। वहीं, देश के कई दलित संगठनों ने आज बंद का एलान किया है।
पंजाब में क्या?
- कुछ जगहों पर ट्रेनों को रोके जाने की खबरें सामने आईं हैं। सीबीएसई ने छात्रोँ को परेशानी से बचाने के लिए आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी हैं।
- बिहार और ओडिशा में कुछ जगहों पर आम-जीवन प्रभावित होने की खबरें हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दो अहम बिंदू क्या हैं?
- सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को जारी एक आदेश में एससी-एसटी एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए इसके तहत तत्काल गिरफ्तारी या आपराधिक मामला दर्ज करने पर रोक लगा दी थी।
- कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज होने वाले केसों में अग्रिम जमानत को भी मंजूरी दे दी थी।
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