Saturday, 24th May 2025

31 मार्च से पहले आधार को कल्याण योजनाओं से जोड़ लें, वर्ना लाभ नहीं

Wed, Mar 28, 2018 3:22 PM

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को कल्याण योजनाओं से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च से आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। इसके जरिए विभिन्न् कल्याणकारी योजनाओं को पैसा भारत सरकार के खजाने से सीधे हितग्राही के खाते में जमा कराया जाता है। जो लोग इस अवधि में आधार को कल्याण योजनाओं से नहीं जुड़वाएंगे वे इनके लाभों से वंचित हो सकते हैं।

शीर्ष कोर्ट ने 13 मार्च को बैंक खातों व मोबाइल फोन नंबरों को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च से अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी है। हालांकि उसने सरकार को विभिन्न् योजनाओं का पैसा प्राप्त करने के लिए 12 अंकों का आधार नंबर उनसे जोड़ने की इजाजत दे दी थी। इसके बाद एक याचिका दायर कर कल्याण योजनाओं के लिए भी यह समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाने की मांग की गई थी। मंगलवार को पांच सदस्यीय संविधान पीठ से यह आग्रह किया गया, लेकिन कोर्ट ने उसे नामंजूर कर दिया। इससे पहले यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडेय ने पावर प्रेजेंटेशन पूरा किया। उन्होंने दावा किया कि आधार में दर्ज डेटा को अनकोड करने के लिए किसी व्यक्ति को अरबों साल लग जाएंगे।

पैन-आधार लिंक कराने की समय सीमा 30 जून तक 

इस बीच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आधार नंबर को पैन (स्थायी खाता संख्या) से लिंक करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है। पहले यह तारीख 31 मार्च थी। सीबीडीटी ने चौथी बार समय सीमा बढ़ाई है। पांच मार्च तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, देश के करीब 33 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से 16.65 करोड़ को आधार से लिंक किया जा चुका है।

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