Thursday, 22nd May 2025

मनरेगा में मजदूरों को नहीं मिल सका अभी तक 29 करोड़ का मुआवजा

Fri, Mar 9, 2018 6:55 PM

भोपाल। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के तहत काम करने वाले मजदूरों को राज्य सरकार ने पिछले तीन साल से 29 करोड़ रुपए से ज्यादा की क्षतिपूर्ति (मुआवजा) नहीं दी है। मजदूरों को 15 दिन के बाद भुगतान किए जाने पर राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति देनी होती है।

यह जानकारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने विधानसभा में विधायक रामनिवास रावत के लिखित सवाल के जवाब में दी। भार्गव ने बताया कि क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान प्रक्रिया में है। उन्होंने बताया कि साल 2015-16 में 51.78 लाख मजदूरों ने कार्य किया था, जिसका 1460 करोड़ रुपए भुगतान किया गया।

वहीं 2016-17 में 52 लाख श्रमिकों को 2188.52 करोड़ और 2017-18 में 59 लाख मजदूरों को 2521 करोड़ रुपए भुगतान किया गया है। 2016-17 में प्रदेश में 2.41 करोड़ जॉब कार्डधारी मजदूर थे, जबकि 2017-18 में 1.53 करोड़ जॉब कार्डधारी मजदूर हैं।

बकाया क्षतिपूर्ति

वर्ष--राशि

2015-16--21.25

2016-17--6.42

2017-18--1.53

(राशि करोड़ रुपए में)

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