Friday, 23rd May 2025

ट्रिपल तलाक की पिटीशनर इशरत जहां BJP में शामिल: कहा- उनको सपोर्ट करूंगी, जिन्होंने मेरी मदद की

Mon, Jan 1, 2018 7:55 PM

कोलकाता/नई दिल्ली.ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने वाली पांच महिलाओं में से एक इशरत जहां ने बीजेपी ज्वॉइन कर ली है। इशरत एक बार में तीन तलाक का खुलकर विरोध करने वाली महिलाओं में से एक हैं। उन्होंने कोलकाता में बीजेपी का दामन थामा। बाद में मीडिया से कहा- जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, मैं उनकी मदद करने का भरोसा दिलाती हूं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट एक बार में तीन तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत को गैर कानूनी ठहरा चुका है। अब केंद्र सरकार इस पर कानून ला रही है। ये बिल लोकसभा में पास भी हो चुका है।

 

बीजेपी ने भी की पुष्टि

- वेस्ट बंगाल स्टेट बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सायंतन बासु ने इशरत जहां के बीजेपी में शामिल होने की पुष्टि की। 
- सायंतन ने न्यूज एजेंसी से कहा- इशरत जहां ने हावड़ा में हमारी पार्टी ज्वॉइन की है। बीजेपी की स्टेट यूनिट इशरत को कुछ दिनों में सम्मानित करेगी। इशरत को उनके पति ने 2014 में फोन पर दुबई से तलाक दिया था।

लंबी जंग लड़ी है इशरत ने

- इशरत जहां ने एक बार में तीन तलाक पर रोक के लिए लंबी जंग लड़ी। वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने वाली महिलाओं में से एक हैं। 
- इशरत ने शनिवार को कोलकाता में बीजेपी हेडक्वॉर्टर जाकर पार्टी ज्वॉइन की। इस मौके पर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट लॉकेट चटर्जी भी मौजूद थीं। 
- इशरत ने कहा- वो ट्रिपल तलाक के मामले में पार्टी को सपोर्ट करती रहूंगी। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट लॉकेट चटर्जी ने कहा- इशरत इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही हैं। हम केंद्र सरकार से अपील करेंगे कि वो उनकी मदद करे। 
- लॉकेट ने आरोप लगाया कि वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने इशरत की कोई मदद नहीं की। जबकि, उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया।

खुद को महफूज नहीं मानतीं इशरत

- एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में इशरत ने कहा कि ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी वो खुद को महफूज महसूस नहीं करतीं। 
- उन्होंने कहा कि बकरीद भी उन्होंने अकेले ही मनाई। वो हावड़ा जिले के नंदो घोष रोड पर एक मकान में रहती हैं। इशरत के मुताबिक, ईद पर कोई उन्हें मुबारकबाद देने के लिए नहीं आया। 
- इशरत ने कहा कि उनका बिजली कनेक्शन पहले काट दिया गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बा

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