भोपाल। प्रदेश में स्वशासी मेडिकल कॉलेजों को शैक्षणिक अमले की भर्ती करने का पूरा अधिकार होगा। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आदर्श भर्ती नियम तैयार किए हैं। इस पर विधि विभाग से भी राय-मशविरा किया जा चुका है। इसे जल्द ही वरिष्ठ सचिव समिति के सामने रखा जाएगा। यहां से हरी-झंडी मिलने के बाद कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के स्वशासी मेडिकल कॉलेजों में 20 से 30 फीसदी शैक्षणिक अमले की कमी है। इसकी वजह से शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। इसे देखते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आदर्श भर्ती नियम तैयार किए हैं। इसमें भर्ती का पूरा अधिकार कॉलेजों को दिया जाएगा। शर्त सिर्फ एक रहेगी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की शर्तों का हर हाल में पालन करना होगा।
भर्ती के लिए स्वशासी मेडिकल कॉलेज में एक समिति बनाई जाएगी। यह समिति सभी स्तर के पदों के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन करेगी। विभाग ने नियम के मसौदे को वरिष्ठ चिकित्सकों के अलावा इस क्षेत्र की जानकारी रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों से सलाह-मशविरा कर तैयार किया है। बताया जा रहा है कि नियमों को लेकर सभी तैयारियां हो चुकी हैं। नीतिगत मामला होने से इसे पहले वरिष्ठ सचिव समिति के सामने विचार के लिए रखा जाएगा। इसके बाद अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट भेजा जाएगा। विभागीय अधिकारियों की कोशिश है कि इसी साल आदर्श भर्ती नियम लागू हो जाएं, ताकि भर्ती प्रक्रिया पर तेजी से काम किया जा सके।
Comment Now