Thursday, 22nd May 2025

कस्टडी में टॉर्चर रोकने केंद्र से कानून बनाने को नहीं कह सकते: SC

Tue, Nov 28, 2017 6:30 PM

नई दिल्ली।सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को कहा कि हिरासत में टॉर्चर और अमानवीय व्यवहार रोकने के लिए केंद्र सरकार को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकते। सरकार ने इस पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अपनाने की बात कही है। इससे पहले अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच से कहा था कि कानून बनाने का मुद्दा विधि आयोग में चर्चा का विषय है।

इन्होंने की थी कानून बनाने की मांग

- पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने सख्त कानून बनाने की मांग की थी। बेंच ने उनसे पूछा, ‘क्या हम विधायिका को कानून बनाने का आदेश दे सकते हैं?’ इस पर कुमार ने कहा कि याचिका को एक-दो माह स्थगित रखकर देखे कि क्या प्रगति हो रही है। लेकिन सहमति जताते हुए बेंच ने याचिका का निपटारा कर दिया।

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