भोपाल .ज्यादती और गैंगरेप की घटनाओं को देखते हुए मप्र सरकार लॉ में बड़ा फेरबदल करने जा रही है। अब मप्र में 12 साल तक की बच्ची से किसी ने भी ज्यादती की तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इसी तरह किसी भी महिला के साथ गैंगरेप की घटना होती है तो भी सारे दोषियों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। दंड विधि (मप्र अमेंडमेंट बिल) 2017 में प्रपोज इस अमेंडमेंट पर शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हामी भर दी है। सीएम हाउस में पुलिस के टॉप लेवल के ऑफिसर को बुलाकर सीएम ने तमाम पहलू पर गौर करके अमेंडमेंट अप्रूव कर लिए। रविवार को शाम चार बजे मंत्रालय में कैबिनेट बैठक रखी गई है, इसमें यह मसौदा पेश होगा। इसके साथ दूसरे सप्लीमेंट पर भी बात होगी। छेड़छाड़ की तो अपराधियों जैसा बर्ताव होगा, सजा भी सख्त मिलेगी....
कड़ा कानून पर मुख्यमंत्री बोले- नरमी से काम नहीं चलेगा
- चर्चा के दौरान पुलिस अफसरों ने फांसी की सजा को कुछ कड़ा बताया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हत्या के आरोपियों को भी फांसी की सजा का प्रोविजन है, लेकिन कितनों को फांसी हो गई। इसलिए ज्यादती या गैंगरेप के मामलों में नरमी से काम नहीं होगा।
- फांसी की सजा का प्रोविजन जरूरी है। इसके बाद सभी इस पर सहमत हो गए। प्रपोजल अमेंडमेंट में छेड़छाड़ की घटना को भी शामिल किया गया। एक बार छेड़छाड़ की घोषित सजा पाने के बाद यदि आरोपी दोबारा इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो उससे अपराधियों जैसा बर्ताव होगा और सजा भी कड़ी होगी।
शीतकालीन सत्र में पेश होगा विधेयक
- पिछले मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव टल गया था। तब चर्चा के दौरान मंत्रियों ने यह सवाल खड़े कर दिए थे कि यदि फांसी की सजा का प्रोविजन रखेंगे तो दुष्कर्म करने वाला शख्स फंसने के डर से बच्चियों या विक्टिम को जान से मार सकते हैं। तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस प्रस्ताव पर एक बार और चर्चा की जाए। फिर कैबिनेट में लाएं। यह काम तेजी से हो, क्योंकि शीतकालीन सत्र में
ही यह विधेयक पेश किया जाएगा।
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