जीएसटी काउंसिल ने इन्हें 15 नवंबर से लागू करने का फैसला किया था।
नई दिल्ली. 211 कैटेगरी की चीजें बुधवार से सस्ती हो गई हैं। अब आपको रेस्टोरेंट के बिल पर सिर्फ 5% टैक्स देना होगा। अभी तक एसी रेस्टोरेंट के लिए 18% और नॉन-एसी के लिए 12% टैक्स लगता था। बता दें कि जीएसटी लागू होने के 132 दिन बाद 10 नवंबर इसमें सबसे बड़ा बदलाव किया गया था। इससे पहले 228 कैटेगरी की चीजों पर 28% टैक्स था। इनमें से 178 पर टैक्स 18% कर दिया गया। यानी अब सिर्फ 50 सामानों पर 28% टैक्स लगेगा। जीएसटी काउंसिल ने इन्हें 15 नवंबर से लागू करने का फैसला किया था।
आज से क्या-क्या सस्ता हो गया?
इन चीजों पर 28% की जगह 18% टैक्स लगेगा
खाने-पीने का सामान:न्यूट्रिशन ड्रिंक्स, च्यूइंग गम, चॉकलेट, कोकोआ युक्त खाद्य पदार्थ, इंस्टैंट कॉफी।
कॉस्मेटिक्स: मेकअप के सामान, पाउडर, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव, डियोड्रेंट, परफ्यूम, शैंपू, हेयर क्रीम/ कलर/डाई, हिना पाउडर।
निजी प्रयोग की वस्तुएं: शैंपू, शू पॉलिश, रेजर, ब्लेड, रूम फ्रैशनर, लाइटर, घड़ी व इसके केस/स्ट्रैप/ पार्ट्स, लेदर कपड़े, लेदर गुड्स, आर्टिफिशियल फर से बनी चीजें, गॉगल्स और पटाखे।
घरेलू चीजें:डिटरजेंट, लिक्विड सोप, फ्लास्क, फोटो फ्रेम, ब्रीफकेस, बैग, वॉलेट, ज्वैलरी बॉक्स, कटलरी, कुकर, नॉन-इलेक्ट्रिक एप्लायंस, किचनवेयर, पार्टिकल बोर्ड, प्लाइवुड, लकड़ी के फ्रेम।
घर सजाने का सामान: आइना, सेफ्टी ग्लास, कांच की बनी अन्य चीजें, कृत्रिम फूल, बांस के अलावा अन्य फर्नीचर, स्प्रिंग वाले गद्दे और मैट्रेस, बेडिंग। बिजली के सामान: स्विच, सर्किट, फ्यूज, प्लग, सॉकेट, तार, बोर्ड, कंसोल, पंखे, पंप, कंप्रेशर, लैंप, लाइट, बैटरी।
इन चीजों पर घटा टैक्स
13 चीजों पर 18% की जगह 12% टैक्स
-कंडेंस्ड मिल्क, शुगर क्यूब, पास्ता, करी पेस्ट, डायबिटिक फूड, स्याही, हैट, जूट और कॉटन के बैग, सिलाई मशीन के पार्ट्स, चश्मे के फ्रेम, बांस या केन के फर्नीचर।
8 पर 12% की जगह 5% टैक्स:
- गरी, इडली- डोसा के घोल, फिनिश्ड लेदर, कॉयर प्रोडक्ट, फ्लाई एश की ईंट।
6 पर 5% की जगह 0% टैक्स
- खांडसारी, ग्वार मील, मीठा आलू जैसी सूखी सब्जियां, नारियल छिलका, सूखी और फ्रोजन मछली। फूड पार्सल पर 5% टैक्स ।
6 पर 18% की जगह 5% टैक्स
- चिक्की, रेवड़ी, खाजा, चटनी पाउडर, फ्लाई एश। }संरक्षित स्मारकों के टिकट पर टैक्स खत्म कर दिया गया है।
कारोबारी: 2% से घटाकर टैक्स 1%
- कंपोजीशन मैन्युफैक्चरर के लिए टैक्स 2% से घटाकर 1% किया गया है। ट्रेडर्स के लिए 1% टैक्स में बदलाव नहीं। टर्नओवर में टैक्सेबल और नॉन-टैक्सेबल दोनों वस्तुएं शामिल होंगी, पर टैक्स सिर्फ टैक्सेबल गुड्स पर देना पड़ेगा।
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