Thursday, 22nd May 2025

परीक्षा से चयनित पटवारियों की गृह तहसील में नहीं होगी पदस्थापना

Mon, Nov 13, 2017 9:15 PM

भोपाल। नौ हजार पटवारियों के पद पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही राजस्व विभाग ने तृतीय श्रेणी अराजपत्रित सेवा भर्ती नियमों में संशोधन कर दिया है। इसके तहत परीक्षा से चयनित पटवारियों को गृह तहसील में पदस्थ नहीं किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों की जो प्रतीक्षा सूची बनेगी, नए पद बनने की सूरत में इसी में से नियुक्ति की जाएगी। प्रतीक्षा सूची डेढ़ साल तक कानूनी तौर पर मान्य की जाएगी।

राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नए पद बनाने के बाद प्रदेश में पटवारियों की संख्या 11 हजार 622 से बढ़कर 19 हजार 20 हो जाएगी। नियमों में संशोधन करके पदों की संख्या को भी बढ़ा दिया गया है। भर्ती 9 हजार से ज्यादा पदों के लिए हो रही है।

प्रतियोगी परीक्षा के बाद एक मेरिट सूची बनाई जाएगी। इसके आधार पर चयनित अभ्यर्थी ने जिले की जो प्राथमिकता दी है, उसके हिसाब से काउंसलिंग होगी। दस्तावेजों की जांच के लिए कलेक्टर समिति बनाएंगे। समिति पात्र अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेगी। नियमों में यह भी साफ कर दिया गया है कि कोई अभ्यर्थी, जिसके विरुद्ध किसी अपराध में दोष सिद्ध हुआ हो या आपराधिक प्रकरण दर्ज है, वो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

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