नाबालिग से सामूहिक रेप और हत्या केस में तीन को फांसी की सजा
Sat, Nov 11, 2017 7:15 PM
अहमदनगर. जिले के लोणी-मावला गांव निवासी नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश सुवर्णा केवले ने मामले के सरकारी वकील उज्ज्वल निकम की मांग को स्वीकार करते हुए कहा कि संतोष विष्णु लोणकर (36), मंगेश दत्तात्रय लोणकर (30) व दत्तात्रय शंकर शिंदे (27) मौत की सजा के ही काबिल हैं। न्यायाधीश ने तीनों के अपराध को बेहद गंभीर प्रवृत्ति का भी बताया। सुनवाई के दौरान न्यायालय परिसर में तगड़ा पुलिस बंदोबस्त था। परिसर के नागरिकों ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। गौरतलब है कि लोणी-मावला में 22 अगस्त 2014 को 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से संतोष लोणकर ने मंगेश व दत्तात्रय के साथ मिलकर दुष्कर्म किया और बाद में स्क्रू ड्राइवर से उसकी हत्या कर दी थी।
यह देश की सभी बच्चियों के लिए न्याय: पीड़िता की मां
पीड़िता की मां ने कहा कि वह मेरी इकलौती लड़की थी। इस हादसे से हमें गहरा सदमा लगा, जिससे हम अब भी नहीं उभर पा रहे हैं। कोर्ट ने न्याय दिया है। यह सिर्फ मेरी बच्ची के लिए नहीं, बल्कि देश की सभी बच्चियों के लिए है। आज मुझे उसकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। एक ओर न्याय मिलने की खुशी है, वहीं उसकी याद में मन रो रहा है।
बाद में संतोष ने उसे जान से मारने की धमकी दी और अपने दो साथियों- मंगेश लोणकर व दत्तात्रय शिंदे के साथ उसे खींचकर सुनसान जगह पर ले गया। तीनों ने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में स्क्रू ड्राइवर से कई वार कर उसकी हत्या कर दी। पीड़िता की पहचान न हो पाए, इस उद्देश्य से आरोपियों ने उसके चेहरे पर भी कई वार किए थे।
माननीय न्यायालय ने केस के सभी पहलुओं को जांच-परखकर ही तीनों अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई है। यह अच्छा फैसला है, जिससे भविष्य में होने वाले अपराधों पर लगाम लग सकेगी।
-उज्ज्वल निकम, वरिष्ठ अधिवक्ता व मामले के सरकारी वकील
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