Friday, 23rd May 2025

आधार: केंद्र के कानून को राज्य कैसे चुनौती दे सकता है- ममता सरकार से SC ने पूछा

Mon, Oct 30, 2017 6:07 PM

नई दिल्ली.आधार को मोबाइल नंबर से जोड़ने के खिलाफ दायर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कोई राज्य केंद्र के द्वारा तय किए नियमों को कैसे चुनौती दे सकता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस मामले में पिटीशन फाइल करने के लिए इंडीविजुअल कैपेसिटी का इस्तेमाल करना चाहिए। बता दें कि टेलिकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि 23 मार्च तक सभी लोग अपने मोबाइल नंबरों को आधार से लिंक करा लें। मोबाइल को आधार से लिंक कराना प्राइवेसी में दखलंदाजी...
 
- 25 अक्टूबर को केंद्र सरकार की पॉलिसीज पर ममता ने कहा, "मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी, चाहे मोबाइल कनेक्शन बंद हो जाए। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहूंगी कि वे इसी तरह अपना विरोध जताएं। मोबाइल को आधार से लिंक कराना प्राइवेसी में दखलंदाजी है। इससे पति-पत्नी के बीच निजी बातचीत भी पब्लिक हो जाएगी। जबकि कुछ निजी मामले ऐसे होते हैं, जिन्हें पब्लिक नहीं किया जा सकता।
 

DoT के नोटिफिकेशन को चुनौती

- टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसे अदालत में चुनौती दी गई है।
- तहसीन पूनावाला ने पिटीशन फाइल कर डिपार्टमेंट के 23 मार्च वाले नोटिफिकेशन पर सवाल उठाए है। पिटीशनर ने DoT के नोटिफिकेशन को असंवैधानिक करार दिया है। 
- पिछले महीने सामने आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि जो सिम कार्ड्स आधार से लिंक नहीं होंगे, उन्हें फरवरी 2018 के बाद डिएक्टीवेट किया जा सकता है।
 

SC ने सरकार को क्या सलाह दी थी?

- इस साल 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह 100 करोड़ से ज्यादा लोगों (भावी मोबाइल फोन कंज्यूमर्स) के पहचान की जांच के लिए एक मैकेनिज्म सालभर के अंदर तैयार करे।
- सुप्रीम कोर्ट ने लोक नीति फाउंडेशन की पिटीशन पर सुनवाई करते हुए यह सलाह भी दी थी कि कुल मोबाइल यूजर्स के 90% मौजूदा प्री-पेड मोबाइल यूजर्स से कहा जा सकता है कि वे रिचार्ज के वक्त या नए सिम कार्ड लेते वक्त अपनी पहचान से जुड़ी जानकारी दें।

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