भारत निर्वाचन आयोग ने उपनिर्वाचन के दौरान आदर्श आचरण संहिता, विज्ञापन का प्रकाशन, मंत्रियों के दौरे, स्थानातंरण और महंगाई भत्ते की घोषणा के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों में कुछ संशोधन किये हैं। इसकी जानकारी सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य सचिव और मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को दी गई है।
आयोग द्वारा वर्ष 2012 एवं वर्ष 2013 के अनुदेशों में संबंधित जिले या संबंधित विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता की अनुप्रयोज्यता के विभिन्न प्रावधानों की सूची दी गई है। अनुदेशों में विगत 29 जून 2017 को हुए संशोधन के अनुसार यदि निर्वाचन क्षेत्र राज्य की राजधानी/महानगर/नगर निगमों में समाहित है तो आदर्श आचरण संहिता केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के इलाके में ही लागू होगी। अन्य मामलों में आचरण संहिता उप-निर्वाचनों के लिए नियत निर्वाचन क्षेत्र को समाहित करने वाले पूरे जिले में लागू होगी। निर्देशों में हुए संशोधन के फलस्वरूप ही चित्रकूट उप-चुनाव के लिए पूरे सतना जिले में आचरण संहिता लागू की गई है।
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आयोग ने विज्ञापन 25 जून 2015 को उप-निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में आदर्श आचरण संहिता की अवधि के दौरान विज्ञापनों के रिलीज अथवा प्रकाशन के संबंध में भी निर्देश जारी किये थे, जिसमें महत्ता के विशिष्ट अवसरों के संबंध में साधारण प्रकृति के विज्ञापन प्रकाशित किये जा सकेंगे। विज्ञापन में किसी मंत्री या राजनैतिक पदाधिकारी के फोटोग्राफ अंकित नहीं होंगे। आचरण संहिता के दौरान किसी भी तारीख को कोई भी विज्ञापन रिलीज/प्रकाशित नहीं किया जायेगा, जिसका उप-निर्वाचन क्षेत्र के प्रति कोई विनिर्दिष्ट/सुस्पष्ट संदर्भ
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