नई दिल्ली। बिलकिस बानो रेप केस की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि सरकार ने अब तक मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की?
बता दें कि रेप केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 12 आरोपियों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था। 12 आरोपियों को ट्रायल कोर्ट की ओर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में दोषी ठहराए गए दो डॉक्टरों और चार पुलिसकर्मियों की अपील खारिज कर दी थी। 2002 के सनसनीखेज मामले में बांबे हाई कोर्ट द्वारा दोषी कराए दिए गए लोगों में आइपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। सभी दोषियों ने अपनी अपील में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।
क्या है मामला
यह मामला गुजरात में 2002 में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, तीन मार्च 2002 को अहमदाबाद के पास रंधिकपुर गांव में बिलकिस बानो के घर पर भीड़ ने हमला किया था। इस हमले में बिलकिस के घर के छह लोग मारे गए, जबकि पांच माह की गर्भवती बिलकिस के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। बिलकिस की ओर से गुजरात में मामले के प्रभावित होने की आशंका जताने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2004 में उसे गुजरात से मुंबई स्थानांतरित कर दिया था।
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