Thursday, 22nd May 2025

ICJ के फैसले पर मोदी ने संतोष जताया, PAK बोला- हम पुख्ता सबूत देंगे

Fri, May 19, 2017 5:47 PM

नई दिल्ली. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर आखिरी फैसला आने तक रोक लगा दी है। ICJ के फैसले के बाद नरेंद्र मोदी ने सुषमा स्वराज से बात की और इस फैसले पर संतोष जताया। सुषमा स्वराज ने कहा, "ये फैसला भारत और कुलभूषण जाधव की फैमिली के लिए बड़ी राहत है।" पाकिस्तान ने कहा है कि हम इस मामले में पुख्ता सबूत पेश करेंगे। बता दें कि ICJ ने कुलभूषण केस में आज 3.30 मिनट पर अपना ऑर्डर पढ़ना शुरू किया। जज रोनी अब्राहम ने कहा, "पाकिस्तान जाधव को कॉन्स्यूलर एक्सेस दे। आखिरी फैसले तक जाधव को फांसी नहीं देने की बात ध्यान रखे।" फैसले पर क्या बोला PAK...
 
- PAK फॉरेन ऑफिस के स्पोक्सपर्सन ने कहा, "कुलभूषण जाधव का केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाकर भारत अपना असली चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ICJ में मजबूत सबूत पेश करेगा।"
- "भारत कुलभूषण का मामला मानवीय आधार पर पेश करके दुनिया का ध्यान खींचना चाहता है। भारत एक ऐसे इंसान को बचाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से कई निर्दोष पाकिस्तानी नागरिकों और अफसरों की जान गई।"
 
जाधव को बचाने की हर कोशिश करेंगे- एक्सटर्नल मिनिस्ट्री
- एक्टर्नल मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन गोपाल बागले ने कहा, "ये आदेश एकदम साफ है कि अंतिम फैसला नहीं आने तक कुलभूषण का जीवन सुरक्षित रहना चाहिए। ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी राहत है, मुझे लगता है कि हर भारतीय को इस फैसले से काफी राहत मिली होगी। आपको याद होगा कि सुषमा स्वराज ने पार्लियामेंट में कहा था कि कुलभूषण की जान बचाने के लिए भारत हर संभव कोशिश करेगा। आज सुषमा जी ने ये आश्वासन दोहराया कि मोदी सरकार कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए कोई भी ऐसा प्रयास नहीं छोड़ेगी। जाधव के अधिकारों का हनन जो पाकिस्तान ने कहा, उसको सही करने की दिशा में ये पहला जरूरी कदम है। हम आशा करते हैं कि इसके बाद PAK ने जो उल्लंघन किए हैं अंतरराष्ट्रीय कानूनों के, उन्हें सही करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।"
 
इंडिया कानून का पालन करने वाला देश है- बागले
"मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अधिकारियों ने भी ये सुना होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ने क्या कहा है। इस ऑर्डर में साफ किया गया है कि दोनों देशों को फैसला मानना होगा। भारत अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करता है। हम ये मानकर चलेंगे कि जो ऑर्डर है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सभी लोगों को उसका पालन करना चाहिए। अब ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट में है, इसलिए आगे क्या होगा ये कहना ठीक नहीं है। हम कॉन्स्यूलर एक्सेस के लिए पाकिस्तान से पहले भी बोल चुके हैं। इस वक्त मामला इंटरनेशनल कोर्ट में है।"
 
जेटली ने दी साल्वे को बधाई
- अरुण जेटली ने कहा, "इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले ने निष्पक्षता का प्रदर्शन किया है, जिससे पाकिस्तान इनकार कर रहा था। हरीश साल्वे को बधाई, आपने भारत को गर्व करने का मौका दिया। सुषमा स्वराज और उनकी पूरी टीम को बधाई।"
 
हम जाधव को घर आता देखेंगे- मुकुल रोहतगी
- अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, "ICJ में ये भारत की बड़ी जीत है। मैं इस मामले से जुड़े सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। खासतौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को। मैं उम्मीद करता हूं कि फाइनल डिसीजन भी इंडिया के फेवर में आएगा और हम सभी लोग जाधव को घर आता देखेंगे।"
- "ये पूरा मामला ही एक पहेली की तरह था। पाकिस्तान इस फैसले से पूरी तरह हैरान है।"
- राजनाथ सिंह ने कहा, "इंटरनेशनल कोर्ट ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाकर भारत की जनता को बड़ी राहत दी है।"

ये सच की जीत है- सरबजीत की बहन
- सरबजीत की बहन दलबीर कौर ने कहा, "ये फैसला करोड़ों भारतवासियों और सच की जीत है। मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूं।"
 
कुलभूषण की वापसी की कोशिश करें-कांग्रेस
- कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने कहा, "इंटरनेशनल कोर्ट के इस फैसले को भारत सरकार को एक इशारे के तौर पर देखना चाहिए। सरकार को कुलभूषण जाधव को देश वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए।"
- कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के पूर्व स्पेशल सेक्रेटरी तिलक देवाशेर ने कहा, "ये एक बड़ा फैसला है, इस पर संदेह नहीं किया जा सकता है। हम कुलभूषण जाधव को मौत के मुंह में जाने से बचाने में कामयाब रहे।"
 
कुलभूषण के घर के सामने जश्न
- इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला आने के बाद कुलभूषण जाधव के मुंबई स्थित घर के सामने लोगों ने जश्न मनाया और एक-दूसरे के मिठाइयां खिलाईं।
 
ICJ ने क्या ऑर्डर दिया
- इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी। कोर्ट ने गुरुवार को कहा- हमारा आखिरी फैसला आने तक जाधव को फांसी नहीं दी जा सकती। भारत को इस मामले में दूसरी कामयाबी भी मिली। ICJ ने पाक से कहा- वियना कन्वेंशन के तहत आपको जाधव को कॉन्स्यूलर एक्सेस भी देना होगा। बता दें कि पाक ने जाधव को भारत का जासूस बताते हुए पिछले साल गिरफ्तार किया था।

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