भोपाल। करीब नौ साल पहले स्कूटर सुधारते समय क्लच प्लेट की स्प्रिंग का टुकड़ा आंख में गया तो मैकेनिक सचिन की आंख की रोशनी जाती रही । डॉक्टरों द्वारा इलाज में बरती गई लापरवाही के खिलाफ उसने उपभोक्ता फोरम की शरण ली। अपनी सेवाओं से कन्नाी काटना अस्पताल के डॉक्टरों को भारी पड़ गया। फोरम ने इसे सेवा में कमी मानते हुए 1लाख रुपए रुपए का जुर्माना देने का आदेश दिया।
सोनागिरी के मकान नंबर 57 में रहने वाला सचिन मडरई अब 27 साल का हो गया है और एक आंख से स्कूटर सुधारने का काम कर रहा है। नौ साल पहले सचिन की आंख में स्प्रिंग का टुकड़ा चला गया था जिसके बाद उसने डॉक्टरों से इलाज कराया।
एमपी नगर स्थित संकल्प नेत्रालय के डॉक्टरों ने बिना जांचे-परखे आंख में टांके लगा दिए,इससे वह ठीक नहीं हुआ तो उसने दूसरे डॉक्टर से इलाज कराया तो एक्सरे में पता चला कि उसकी आंख में स्प्रिंग का टुकड़ा है जिसे बाद में निकाला गया। संकल्प नेत्रालय के डाक्टरों द्वारा बरती की लापरवाही से एक आंख पूरी तरह से खराब हो गई और उसकी रोशनी जाती रही।
नहीं हारा सचिन
सचिन मडरई की एक आंख तो चली गई लेकिन उसने हार नहीं मानी और एडवोकेट कमल वर्मा के पास पहुंच कर अपनी आपबीती सुनाई जिसके बाद 23 मई 2008 को जिला उपभोक्ता फोरम में मामला पहुंचा। फोरम ने नौ साल तक मामले की सुनवाई की और 15 मई 2017 को फोरम के अध्यक्ष प्राणेश कुमार प्राण और सदस्य श्रीमती क्षमा चौरे ने संकल्प नेत्रालय के डॉक्टरों के खिलाफ आदेश पारित करते हुए सचिन को 1लाख रुपए मानसिक क्षति और 3000 रुपए परिवाद व्यय के रूप में देने का फैसला सुनाया।
टोल फ्री नम्बर और वेबसाइट पर भी शिकायत
यदि किसी कंपनी के उत्पाद या सेवा संबंधी कोई शिकायत है तो आप उपभोक्ता फोरम के वेबसाइट www.fcamin.nic.in पर उपलब्ध आवेदन पत्र के प्रारूम को भरकर शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही उपभोक्ता टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1800-11-4000 पर फोन कर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
Comment Now