जिन केंद्रीय कर्मचारियों ने लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) का फायदा उठाने के लिए हवाई टिकट या ट्रेन की टिकट एडवांस में बुक की थीं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो यात्रा नहीं कर पाए, उन्हें सरकार ने थोड़ी राहत दी है। उन्हें कैंसिलेशन चार्ज का भुगतान सरकार करेगी।
यह छूट 24 मार्च 2020 से 31 मई 2020 बीच यात्रा करने के लिए बुक कराए गए टिकटों के लिए दी गई है। सरकार की योजना का लाभ सिर्फ एक बार ही लिया जा सकेगा। यदि किसी कर्मचारी ने बाद में यात्रा की और बुकिंग की तारीख बदलने के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क देना पड़ा है तो सरकार इसका पैसा भी देगी।
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) के अनुसार कोरोना महामारी के चलते 24 मार्च से 31 मई 2020 तक लगाए गए लॉकडाउन की वजह से कई एयरलाइंस ने यात्रियों के कन्फर्म टिकट कैंसिल कर दिए। जिन केंद्रीय कर्मचारियों ने टिकट बुक किए थे और फिर उनके टिकट कैंसिल हो गए, उन्हें एयरलाइंस की तरफ से रिफंड भी नहीं मिला। ज्यादातर एयरलाइंस ने इस अमाउंट को अलग खाते में डाल लिया, जिसका इस्तेमाल यात्री एक साल के दौरान अपनी अगली यात्रा के दौरान कर सकते हैं। ये कर्मचारियों पर दोहरी मार की तरह है, क्योंकि अगर यात्रा नहीं की गई है तो LTC एडवांस के साथ ब्याज भी लौटाना पड़ता है। इसके अलावा टिकिट कैंसिल कराने पर भी बहुत भारी चार्ज वसूला गया था।
28 फरवरी तक नहीं देना होगा ब्याज
हालांकि अब जिन कर्मचारियों ने एलटीसी एडवांस लेकर लॉकडाउन के टिकट बुक कराए थे और टिकट के पैसे एयरलाइंस ने क्रेडिट शेल में डाल दिए हैं उन्हें एडवांस वापस करने या उसका इस्तेमाल करने के लिए 28 फरवरी 2021 तक का समय दिया गया है। साथ ही एडवांस वापस करने में देरी पर कोई जुर्माना या ब्याज भी नहीं देना होगा।
कैंसिलेशन चार्ज पर मिलेगा वन टाइम रिम्बर्समेंट जिन कर्मचारियों को LTC के लिए कैंसिलेशन चार्ज का भुगतान करना पड़ा है, उन्हें कैंसिलेशन चार्जेस का रिम्बर्समेंट मिलेगा। दरअसल कर्मचारियों की मांग थी कि एयरलाइन टिकट कैंसिल होने पर उन्हें मोटा कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ रहा है। इसलिए उन्हें कैंसिलेशन चार्ज को लेकर वन टाइम रिम्बर्सेंट दिया जाए। जिसे सरकार ने मान लिया है।
अक्टूबर में की थी LTC कैश वाउचर स्कीम की घोषणा
कोरोना की वजह से मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 में लोग सफर नहीं कर सके। इसलिए सरकार ने विशेष LTC कैश वाउचर स्कीम की घोषणा की थी। इसके तहत, 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक कोई सामान या सर्विस खरीद कर भी लोग LTC का लाभ उठा सकते हैं। शर्त यह थी कि सामान पर कम से कम 12% GST दिया गया हो और पेमेंट डिजिटल तरीके से हुआ हो। प्रति व्यक्ति LTC फेयर की सीमा 36,000 रुपए है। लेकिन इसे लेने के लिए कर्मचारी को तीन गुना रकम खर्च करनी पड़ेगी। इस स्कीम को नए वित्त वर्ष में भी जारी रखा जा सकता है।
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