छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले में हुई हत्या मामले में ADJ कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। युवक को शक था कि उसकी बहन का मारे गए युवक से प्रेम संबंध है। इस मामले में दो अन्य नाबालिग भी आरोप हैं। उनके मामले की सुनवाई बिलासपुर के किशोर न्यायालय में चल रही है। युवक की हत्या जून 2019 में हुई थी। मारा गया युवक अपने परिवार को अकेला बेटा था।
जानकारी के मुताबिक, गौरेला निवासी योगेश चक्रधारी (20) को शक था कि उसकी बहन का राहुल दीवान से प्रेम संबंध है। राहुल गौरेला में ही अपने मामा की फोटो स्टूडियो में काम करता था। योगेश ने 19 जून को अपने दो नाबालिग साथियों के साथ मिलकर राहुल दीवान की दुकान में ही चाकू मारकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त चाकू को बरामद कर लिया था।
आपराधिक षड्यंत्र से मुक्त किया, 100 रुपए का अर्थदंड भी लगाया
मामले में ADJ विनय कुमार प्रधान ने योगेश चक्रधारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जबकि आपराधिक षड्यंत्र रचने की धारा 120बी के तहत दोषमुक्त कर दिया। वहीं 100 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। इस राशि का भुगतान नहीं करने पर 15 दिन के सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। दूसरी ओर नाबालिगों के संबंध में अभी तक कोर्ट का फैसला नहीं आया है। उनको लेकर मामले की सुनवाई जारी है।
कोर्ट ने राहुल की मां को उचित मुआवजा देने के आदेश दिए
राहुल दीवान अपनी विधवा माता का इकलौता पुत्र था जिसके मद्देनजर कोर्ट ने राहुल की मां को उचित मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत उचित मुआवजा देने के लिए निर्णय की कॉपी प्राधिकरण के पास भी भेजने के लिए निर्देशित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नागाईच ने की।
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