Friday, 23rd May 2025

राजधानी में लव जिहाद की पहली FIR:असद ने आशु बनकर लड़की से दोस्ती की, फिर धर्म छुपाकर रेप करता रहा; राज खुला तो धर्म बदलने का दबाव देकर मारपीट की

Thu, Jan 21, 2021 6:08 PM

  • साथ में रायसेन गए तब धर्म की सच्चाई पता चली, भोपाल में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 का पहला मामला दर्ज
  • प्रदेश का पहला मामला बड़वानी में बीते दिनों दर्ज किया गया था
 

राजधानी में 'लव जिहाद के खिलाफ 'धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020' के तहत अशोका गार्डन थाने में पहला मामला दर्ज किया गया है। आरोपी ने धर्म छुपाकर एक लड़की से प्रेम प्रसंग किया। उसके बाद उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह प्रदेश का दूसरा और भोपाल का पहला मामला है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता इसे लेकर अशोका गार्डन थाने पहुंच गए और युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

लव जिहाद के मामले में राजधानी के अशोका गार्डन थाने में पहला केस दर्ज किया गया। ASP राजेश सिंह भदौरिया ने बताया, आरोपी असद ने आशु बनकर छात्रा से दोस्ती की। आरोपी ने अपना धर्म छुपाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म भी किया। दोनों की दोस्ती वर्ष 2019 से थी। दोनों जब रायसेन गए, तब युवक के धर्म के बारे में लड़की को पता चला।

इसके बाद आरोपी ने उसे धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, उसके साथ मारपीट भी की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020' के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ऐशबाग भोपाल का रहने वाला है। उस पर 3/5 धर्म स्वतंत्र कानून की धारा और 376 के तहत मामला किया हुआ है।

यह है मामला

पीड़िता मूलत: बालाघाट की रहने वाली 23 वर्षीय युवती इंजीनियरिंग द्वितीय वर्ष की छात्रा है। वह अशोका गार्डन इलाके में किराये से कमरा लेकर रहती है। 2019 में वह जिस बस स्टॉप से बस पकड़ती थी, वहां एक 30 वर्षीय आशु नाम का युवक उसका पीछा कर बात करने की कोशिश करता था। वह अपने आप को मैकेनिकल इंजीनियर बताता था। नवंबर 2019 में धीरे- धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। 12 दिसंबर 2019 को आरोपित युवक छात्रा के घर पहुंचा और खुद को हिंदू बताकर उससे शादी करने की इच्छा जाहिर की और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद साल 2020 में मई महीने में आशू एक फंक्शन में गया था, उसी दौरान वह मस्जिद गया और इबादत करने लगा। मस्जिद में नमाज पढ़ने लगा। पीड़िता ने जब उससे पूछा तो उसने बताया कि वह मुस्लिम है और उसका असली नाम असद है। वह मैकेनिकल इंजीनियर नहीं, बल्कि एक साधारण मैकेनिक है। यह बात सुनकर पीड़िता ने आरोपित से कहा कि तुमने झूठ बोलकर धोखा दिया। इसके बाद युवती ने उससे दूरी बना ली। इसके बाद अक्टूबर 2020 में आरोपित ने छात्रा के साथ सड़क पर ही गाली-गलौज और मारपीट भी की। बीती 11 जनवरी को भी उसने युवती को रोका और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया।

मंगलवार को उसने युवती की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी भी की। परेशान होकर युवती ने इसकी शिकायत भाजपा भोपाल जिला कार्यसमिति सदस्य संजय मिश्रा से की और उनके साथ अशोका गार्डन थाने पहुंची। पुलिस ने असद खान के खिलाफ ज्यादती, छेड़छाड़, मारपीट, गाली गलौच, धमकाने और मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के तहत केस दर्ज कर हिरासत में ले लिया है।

प्रदेश का पहला मामला बड़वानी में दर्ज किया गया

गौरतलब है कि प्रदेश में ‘धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020' के तहत 25 वर्षीय विवाहित व्यक्ति के खिलाफ बड़वानी में 22 वर्षीय युवती की शिकायत पर प्रदेश का पहला केस दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी सोहेल मंसूरी उर्फ सन्नी ट्रक ड्राइवर और पार्ट टाइम डीजे प्लेयर के खिलाफ बड़वानी कोतवाली पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) 294, 323 (हमला), 506 (धमकी) और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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