अब बाजार दर की राशि के साथ एक लाख रुपए अतिरिक्त देकर भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन, मकान, दुकान आदि का अधिग्रहण किया जाएगा। यदि रास्ते में कोई अतिक्रमित संपत्ति भी है तो उसे भी हटाने का पैसा राज्य सरकार देगी। कैबिनेट ने मंगलवार को नए प्रावधानों को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार चाहती है कि इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह का विवाद न हो। इसीलिए आपसी सहमति वाले इस प्रावधान को लागू किया गया है। इसके बाद भी यदि कोई आपसी सहमति से जगह देने को तैयार नहीं होगा तो उसे जमीन अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत हटाया जाएगा। नए प्रावधानों में अतिक्रमण करने वाले गुमठी और हाथ ठेले वालों को भी पैसा मिलेगा।
अन्य फैसले
कैबिनेट की मंजूरी; अवैध कब्जेधारी को भी पैसा
1. अवैध कब्जाधारी आवासीय या व्यावसायिक संपत्ति के प्रभावित हिस्से का बाजार मूल्य के हिसाब से पैसा। इसके अलावा 50 हजार रु.। पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए 25 हजार व एक साल तक 3 हजार रु. जीवन निर्वाह भत्ता।
2. गुमटी वाले को 15 हजार रु. और हाथ ठेला श्रमिक को 10 हजार रुपए एक बार।
3. किसी का रोजगार प्रभावित होता है तो उसे शहरी रोजगार मिशन के तहत सहायता।
4. अजा, अजजा, महिला के परिवार, दिव्यांग या नि:शक्तजन (गुमठी-हाथ ठेला वाला) को 50 हजार रुपए।
5. धार्मिक स्थल, सामुदायिक हाल, सुलभ शौचालय की क्षतिपूर्ति के तौर पर पुनर्निमाण की राशि।
इन 13 मार्गों पर नया टोल : होशंगाबाद-पिपरिया मार्ग, होशंगाबाद-टिमरनी मार्ग, हरदा-आशापुरा-खंडवा रोड, सिवनी-बालाघाट रोड, रायसेन-गैरतगंज-राहतगढ़ मार्ग, पिपरिया-नरसिंहपुर-शाहपुर मार्ग, देवास-उज्जैन-बड़नगर-बदनावर मार्ग, रीवा-ब्यौहारी मार्ग, ब्यौहारी-शहडोल मार्ग, रतलाम-झाबुआ मार्ग, गोगापुर-महिदपुर-घोसला मार्ग, मलेहरा-लाैंदी-चांदला मार्ग और चांदला-सरवई-गौरीहर-मतौंड मार्ग पर नया टोल लगेगा। ये सभी स्टेट हाइवे हैं।
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