Friday, 23rd May 2025

भूपेश सरकार का फैसला:निर्माण कार्य के कॉन्ट्रैक्ट में बेरोजगार इंजीनियरों को नौकरी अनिवार्य, 20 लाख रुपए तक का सरकारी ठेका भी मिलेगा

Tue, Dec 1, 2020 6:29 PM

  • 20 लाख रुपए से अधिक के कार्यों में डिप्लोमा व एक करोड़ से अधिक में स्नातक इंजीनियर की नियुक्ति अनिवार्य
  • ई श्रेणी पंजीयन प्रणाली अब राज्य सरकार के सभी निर्माण विभागों, निकायों, मण्डलों और बोर्ड में
 

छत्तीसगढ़ सरकार ने बेरोजगार इंजीनियर युवाओं को लेकर बड़ा फैसला किया है। डिप्लोमा और स्नातक इंजीनियरों को सरकारी ठेकों में अनिवार्य रूप से नौकरी देनी होगी। वहीं स्वरोजगार के विकल्प भी मौजूद रहेंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को मुख्य सचिव को निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही ई श्रेणी पंजीयन प्रणाली को राज्य सरकार के सभी विभागों में लागू कर दिया गया है।

डिप्लोमा को 15 हजार व स्नातक इंजीनियर को 25 हजार प्रतिमाह
लोक निर्माण विभाग की ओर से निर्माण कार्यों के कांट्रेक्ट में 20 लाख रुपए से अधिक लागत के कार्यों में डिप्लोमा इंजीनियर की नियुक्ति को अनिवार्य किया गया है। साथ ही एक करोड़ से अधिक के कार्यों में स्नातक इंजीनियर की नियुक्ति की जाएगी। डिप्लोमा इंजीनियर को 15 हजार रुपए और स्नातक इंजीनियर को 25 हजार रुपए न्यूनतम वेतन का प्रति माह भुगतान किया जाएगा।

अब यह आदेश सभी सरकारी विभागों, मंडलों और बोर्डों पर लागू
दरअसल, सरकार ने PWD के ठेकों में ई श्रेणी पंजीयन प्रणाली लागू की है। माध्यम से स्थानीय बेरोजगार युवकों को 20 लाख रुपए तक की लागत के एकल कार्य ब्लॉक स्तर पर टेंडर से देने का प्रावधान किया गया है। अब PWD के लिए दिए गए दोनों निर्णयों को सभी निर्माण विभागों, निकायों, मंडलों, बोर्ड में भी अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके।

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