कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राजधानी जयपुर में आज रात से धारा 144 लागू हो जाएगी। इसके तहत 5 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ समूह में नहीं रह सकेंगे। वहीं, रैली, जुलूस, जनसभाएं और सार्वजनिक समारोह पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, इससे शादी समारोह, अंतिम संस्कार और परीक्षाओं जैसी जरूरी गतिविधियां प्रभावित नहीं होगी। शुक्रवार को गृह विभाग से परामर्श मिलने के बाद आज कलेक्टर ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
जिला कलेक्टर से जारी आदेशों के मुताबिक इस धारा में लगे प्रतिबंध से राजकीय अनुमत स्थल जैसे बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन, चिकित्सालय, राजकीय और सार्वजनिक कार्यालय, निर्वाचन प्रक्रिया, विद्यालय और महाविद्यालयों में होने वाली परीक्षा प्रभावित नहीं होंगे। हालांकि बाजार, चौराहों, पार्क इत्यादि में 5 से अधिक व्यक्ति या उससे ज्यादा में समूह बनाकर एकत्र नहीं हो सकेंगे।
शादी में रहेगी 100 मेहमानों की अनुमति
भले ही जिले में धारा 144 लागू कर दी हो, लेकिन इससे शादी-समारोह में सरकार ने जो छूट दी है वह प्रभावित नहीं होगी। शादी समारोह में सरकार से मिली छूट के अनुसार कोविड नियमों की पालना करते हुए अधिकतम 100 व्यक्तियों के आने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा अंतिम संस्कार में भी 20 व्यक्तियों के आने की अनुमति रहेगी।
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