Sunday, 25th May 2025

एमपी में नहीं चलेगी अफसरी:कलेक्टर ने आतिशबाजी के लिए दो घंटे दिए थे, दूसरे दिन गृहमंत्री बोले - समय सीमा नहीं, खूब फोड़ो पटाखे

Fri, Nov 13, 2020 9:13 PM

  • गृहमंत्री ने कहा- दिवाली हमारा त्योहार है, इसे धूमधाम से मनाएं
  • एक दिन पहले भोपाल कलेक्टर ने कहा था- रात 8 से 10 बजे तक ही चला पाएंगे पटाखे
 

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया के दो घंटे पटाखे जलाने के आदेश को 24 घंटे बाद ही पलट दिया है। उन्होंने कहा कि पटाखा फोड़ने की कोई समय सीमा नहीं है, खूब पटाखे फोड़ें। दिवाली महापर्व को खूब उत्साह से मनाएं, कोई समय सीमा नहीं है। बस कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करें।

जब उनसे पूछा गया कि भोपाल कलेक्टर ने दिवाली और आगे आने वाले त्योहारों में दो घंटे ही पटाखे फोड़ने का आदेश दिया है। इस पर नरोत्तम ने कहा कि एनजीटी के आदेश के संबंध में उन्होंने आदेश दिया होगा, लेकिन कोई समय सीमा नहीं है। ये हमारा त्योहार है और इसे धूमधाम से मनाएं। तीन दिन पहले सीएम शिवराज ने भी कहा था, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए दीवाली अच्छे से मनाएं।

बता दें कि गुरुवार को ही भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी कर कहा था कि दीपावली और अन्य त्यौहारों के दिन सिर्फ रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी। कहा गया था कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शहर में वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इस कारण राजधानी में अब सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे फोड़े जाएंगे।

आदेश में छठ पूजा, क्रिसमस और नववर्ष भी शामिल था
आदेश सिर्फ दीपावली ही नहीं, बल्कि अन्य त्यौहारों जैसे छठ पूजा, क्रिसमस और नव वर्ष की रात पर भी लागू रहेगा। हालांकि दो दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि प्रदेश में खुशियों पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। प्रदेश वासी दिल खोलकर पटाखे चला सकेंगे।

एनजीटी के आदेश का उल्लेख
कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा 144 के तहत अधिकारों का उपयोग करते हुए इस आदेश को जारी किया है। आदेश में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) नई दिल्ली द्वारा पारित 9 नवंबर के आदेश का हवाला दिया गया। इसमें कहा गया है कि प्रदूषण में वायु की क्वालिटी को देखते हुए आतिशबाजी पर रोक लगाई जाए, जहां वायु की गुणवत्ता अत्यधिक खराब है।

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