अगले माह 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे शारदीय नवरात्र में दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना और जिले में राजनीतिक, धार्मिक आयोजनों के लिए कलेक्टर संजय कुमार ने गुरुवार को नई गाइड लाइन जारी की है। श्रद्धालु 10 बाय 10 फीट के पंडाल में अधिकतम छह फीट ऊंची ही दुर्गा प्रतिमा स्थापित कर सकेंगे। साथ ही लाउड स्पीकर बजाने के लिए एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। साथ ही दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में 10 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
जानकारी के अनुसार कलेक्टर के कोविड-19 के नए आदेश अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली दुर्गा प्रतिमा की अधिकतम ऊंचाई छह और पंडाल की साइज 10 बाय 10 फीट से ज्यादा नहीं होगी। मूर्तिकार छह फीट से ऊंची प्रतिमा नहीं बना सकेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए किसी भी धार्मिक, सामाजिक आयोजन के लिए लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइड लाइन का पालन करना होगा।
मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक लोगों के समूह को अनुमति नहीं मिलेगी। इसके लिए आयोजकों को एसडीएम से लिखित में अनुमति लेनी पूर्व से लेनी होगी। सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए झांकियों, पंडालों, गरबा, विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालु फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाइजर का प्रयोग के साथ ही राज्य शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। वहीं जिले की सीमा के अंदर के सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण व कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। जिले की सभी दुकानें रात 8 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी।
केवल केमिस्ट, रेस्तरां, भोजनालय, राशन एवं खान पान से संबंधित दुकानें ही रात 8 बज के बाद निर्धारित समय तक खुली रहेंगीं। रात साढ़े 10 बजे से सुबह छह बजे तक अकारण निकलने पर जुर्माने की कार्रवाई होगी। दुकानों पर दुकान संचालक के साथ ग्राहक को भी मास्क, सोशल डिस्टेंस रखना आवश्यक होगा। अन्यथा जुर्माना की कार्रवाई होगी।
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