Wednesday, 10th September 2025

रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत:कोरोना संकट से उबारने एमपी सरकार ने दी बड़ी राहत, 31 दिसंबर तक प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने पर सिर्फ 1% अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी, 2% की छूट मिली

Tue, Sep 8, 2020 2:54 PM

  • हम पर असर : 40 लाख रुपए के घर की रजिस्ट्री पर 80 हजार रु. की बचत होगी
  • फैसले में पेंच भी: सिर्फ नगरीय निकायों के दायरे में आने वाले शहरों में ही मिलेगा छूट का फायदा
 

रियल एस्टेट सेक्टर को गति देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब शहरी क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने पर लगने वाली अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी पर दो प्रतिशत की छूट दी जाएगी। अभी 3% स्टाम्प ड्यूटी लगती है, जो आगे सिर्फ एक फीसदी ही लगेगी। यह छूट 31 दिसंबर 2020 तक जारी रहेगी। इस फैसले से रजिस्ट्री सस्ती हो जाएगी। नए घर खरीदने वाले ग्राहकों का भी खर्च कुछ कम होगा।

शहरी निकाय वसूलते हैं सेस, इसलिए गांवों में फायदा नहीं

राज्य सरकार के ताजा फैसले से मप्र के सभी नगरीय निकायों के दायरे में आने वाले शहरों में रजिस्ट्री का खर्च 2% कम हो जाएगा। यहां पिछले एक साल से 40 लाख रुपए के घर की रजिस्ट्री पर 5 लाख रुपए का खर्च आ रहा था। अब यह घटकर 4.20 लाख रुपए ही रह जाएगा यानी प्रॉपर्टी खरीदने वाले को 80 हजार रुपए की बचत होगी। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस सरकार ने पिछले साल कलेक्टर गाइडलाइन में 20% की कमी की थी। लेकिन, पंजीयन शुल्क को 0.8% से बढ़ाकर 3% कर दिया था। शिवराज सरकार ने पंजीयन शुल्क तो 3% ही रखा, लेकिन नगरीय निकाय की अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी को 3% से घटाकर 1% कर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर्टी खरीदने वालों को कोई राहत नहीं मिली है, क्योंकि नगरीय निकाय सेस शहरी निकाय वसूलते हैं।

रियल एस्टेट कारोबार में तेजी आएगी : मुख्यमंत्री
घोषणा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। रियल एस्टेट पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने और रियल एस्टेट सेक्टर में बूम लाने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। इस निर्णय से लोग अपना मकान आसानी से खरीद सकेंगे, कारोबार में तेजी आएगी और रियल एस्टेट में कामकाज को गति मिलेगी।

अभी 12.5% लगती है रजिस्ट्री

  • अभी 12.5% लगती है रजिस्ट्री: 5% स्टांप ड्यूटी +3% अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी (नगरीय निकाय सेस) +1% जनपद शुल्क +0.50% उपकर +3%पंजीयन शुल्क
  • अब 10.5% लगेगी रजिस्ट्री: 5% स्टांप ड्यूटी +1% अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी (नगरीय निकाय सेस) +1% जनपद शुल्क +0.50 उपकर +3% पंजीयन शुल्क

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