Tuesday, 27th May 2025

हेलमेट को लेकर कोर्ट की सख्ती...:पुलिस ने जो चालान पेश किए उन पर लगाया दोगुना जुर्माना; यातायात नियमों के उल्लंघन पर आईटीएमएस के तहत जारी किए गए थे चालान

Fri, Aug 28, 2020 5:35 PM

  • यातायात थाना ने सीजेएम कोर्ट में यातायात नियमों के उल्लघंन के पहले 31 चालानों को न्यायालय में पेश किया
  • हेलमेट न लगाने पर प्रत्येक चालान में 250 रुपए जुर्माने का प्रावधान है
  • हर दिन 50 चालानों को कोर्ट में प्रस्तुत करने का लक्ष्य रखा गया है
 

जिन लोगों के पास इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के तहत यातायात नियमों के उल्लघंन के चालान आए हैं, उन्हें तुरंत चालान जमा कर देना चाहिए। वर्ना दोगुना तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। गुरुवार को सीजेएम निशीत खरे की कोर्ट में यातायात पुलिस की ओर से पेश किए गए चालानों पर अदालत ने दाेगुने जुर्माने की कार्रवाई की। आईटीएमएस की ओर से जारी चालान न जमा करने पर कोर्ट के समक्ष पेश हुए वाहनों चालाकों पर यह कार्रवाई हुई।

यातायात थाना प्रभारी विजय दुबे ने सीजेएम कोर्ट में यातायात नियमों के उल्लघंन के पहले 31 चालानों को न्यायालय में पेश किया। हेलमेट न लगाने पर प्रत्येक चालान में 250 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन समय पर जुर्माना न भरने पर इनसे 500 रुपए वसूलने के आदेश दिए हैं। हर दिन 50 चालानों को कोर्ट में प्रस्तुत करने का लक्ष्य रखा गया है।

लोग समय पर जमा नहीं करते हैं चालान
कलेक्टर एवं चेयरमैन बीएससीडीसीएल, अविनाश लवानिया ने कहा कि आईटीएमएस से ट्रेस होने के बाद चालान जमा नहीं करते। ऐसे लोगों से समय पर चालान जमा करने की अपील की गई है। इसके बावजूद समय सीमा में चालान जमा नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों के मामले अब सीजेएम कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं।

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