सरकार व्यवस्था को और सख्त करने जा रही है:गरीबों को साहूकारों के चंगुल से बचाने बदलेगा कानून, 15 अगस्त तक दिया गया साहूकारी कर्ज शून्य हाेगा
Mon, Aug 17, 2020 9:11 PM
- ये प्रावधान जुड़ेंगे: साहूकार को लाइसेंस लेना होगा; अधिकतम ब्याजदर तय होगी
गरीबों को साहूकारों के चंगुल से बाहर निकालने के लिए सरकार व्यवस्था को और सख्त करने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस पर घोषणा की कि प्रदेश में अब 15 अगस्त तक किसी भी साहूकार ने अवैध रूप से, नियम विरुद्ध तथा अधिक ब्याज दर पर गरीब को कर्ज दिया है तो उसे शून्य माना जाएगा। इसके लिए सरकार साहूकारी अधिनियम में संशोधन करेगी।
राजस्व विभाग ने इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इसमें साहूकारों को लाइसेंस अनिवार्य करना और कर्ज की अधिकतम ब्याजदर तय करना शामिल है। इसके बाद किसी भी गैर लाइसेंसधारी साहूकार ने कर्ज दिया तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। अब तक यह योजना सिर्फ 89 अजा-अजजा ब्लॉक में चल रही थी। सरकार अब से पूरे प्रदेश में लागू करने जा रही है।
तीन साल में एक हजार नए कृषि संगठन, 30 दिन में नया उद्योग खोलने की स्कीम
- मुख्यमंत्री ने निवेश लाने के लिए भी कहा कि नए उद्योगों की स्थापना के लिए तीस दिन में ‘स्टार्ट योर बिजनेस इन थर्टी डेज’ प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए ‘सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम’ होगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर मप्र के तहत तीन वर्ष में प्रदेश में 1000 नए कृषक उत्पादक संगठनों का गठन होगा। उन्हें पूंजी, अनुदान, क्रेडिट गारंटी और प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- ओंकारेश्वर में 3000 करोड़ रुपए की लागत से 600 मेगावॉट का विश्व का सबसे बड़ा ‘फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्लांट’ तैयार होगा।
- पीड़ित व्यक्ति को एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने नहीं आना पड़े, इसके लिए ‘एफआई आर-आपके द्वार’ योजना भी शुरू की है।
- पुलिस के साथियों के इलाज के लिए भोपाल में सर्वसुविधायुक्त 50 बिस्तरीय अस्पताल बनाया जाएगा।
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