मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal) में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने कोविड-19 प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर विदेशी नागरिकों पर जुर्माना लगाया है. भोपाल जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि बीते मार्च महीने में COVID-19 प्रतिबंधों के उल्लंघन करने के मामले में भोपाल की एक अदालत ने किर्गिस्तान (Kyrgyzstan) के 12 नागरिकों पर 6-6 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. किर्गिस्तान के इन 12 नागरिकों ने प्रतिबंध के बाद भी दिल्ली और भोपाल में धार्मिक आयोजनों में भाग लिया था. वहीं, एक और अन्य अदालत ने 12 इंडोनेशियाई नागरिकों (Indonesian Citizens) पर भी 7-7 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. इन इंडोनेशियाई नागरिकों ने भी कोरोना के प्रतिबंधों का उल्लंघन कर दिल्ली में जमातियों द्वारा आयोजित जलसे में हिस्सा लिया था.
कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों के लिए होम आइसोलेशन फिर शुरू
बता दें कि अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में कोरोना तेज़ी से फैलने के कारण मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव (corona positive) मरीज़ों के लिए होम आइसोलेशन फिर शुरू कर दिया गया है. इसमें कुछ नये बदलाव किए गए हैं. ऐसे मरीज़ों को होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं हैं या जिनका पूरा परिवार पीड़ित है. इन कोविड मरीज़ों की कोविड सेंटर से निगरानी की जा रही है. 2 से 3 दिन में प्रदेश में 20 हज़ार टेस्ट कराने की क्षमता विकसित होगी. होम आइसोलेशन में उन्हीं लोगों को रखा जा रहा है जिनके परिवार के कई सदस्य पॉजिटिव हैं.
दरअसल, देश में कोरोना वायरस की शुरुआत होते ही सामूहिक जलसे और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. इसके लिए नई गाइडलाइन्स बनाई गई थीं. लोगों को समूह में एकत्रित होने और पार्टी करने की पर भी मनाही थी. यहां तक कि 24 मार्च से डेढ़ महीने तक पूरे देश में लॉकडाउन रहा था. इसके बावजूद भी दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज में हजारों जमातियों ने जलसे में हिस्सा लिया था. फिर ये जमाती पूरे देश में फैल गए थे, जो प्रारंभ में कोरोना विस्फोट का कारण बने थे.
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