ज्योतिरादित्य ने नामांकन में नहीं दी एफआईआर की जानकारी, हाई कोर्ट पहुंचे गोविंद सिंह
Sat, Aug 1, 2020 5:44 AM
गोविंद सिंह ने हाई कोर्ट में दी याचिका में कहा है कि नामांकन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने FIR छुपाई है, जो नियमों का साफ उल्लंघन है. ऐसे में सिंधिया का राज्यसभा चुनाव शून्य घोषित किया जाना चाहिए.
राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) के निर्वाचन को जबलपुर (Jabalpur) हाई कोर्ट (High Court) में चुनौती दी गई है. पूर्व मंत्री गोविंद सिंह (Govind Singh) की ओर से दायर की गई चुनाव याचिका में ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha Elections) को शून्य घोषित करने की मांग की गई है.
हाई कोर्ट में दायर की गई चुनाव याचिका में कहा गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा चुनाव में नियमों का उल्लंघन किया है. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया है. सिंधिया की ओर से राज्यसभा चुनाव के लिए दायर किए गए नामांकन में अपराधिक मामले छुपाए गए हैं. याचिका में कहा गया है कि साल 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा भी था. लेकिन अब वह कांग्रेस में नहीं हैं और बीजेपी से राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं. लेकिन अपने नामांकन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस मामले को छुपाया है, जो नियमों का साफ उल्लंघन है. ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का राज्यसभा चुनाव शून्य घोषित किया जाना चाहिए. फिलहाल हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर हो चुकी है. इस मामले पर अब जल्द ही सुनवाई होगी.
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