Monday, 26th May 2025

अनलॉक- 3 की गाइडलाइन जारी: 5 अगस्त से खुलेंगे जिम, मेट्रो रेल सेवाएं रहेंगी बंद

Thu, Jul 30, 2020 2:07 AM

गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने बुधवार को अनलॉक- 3 को लेकर गाइडलाइंस (Unlock-3 Guidelines) जारी कर दी हैं. अनलॉक-3 में इस बार कंटेनमेंट जोन (Containment Zones) के बाहर कुछ और गतिविधियों को शुरू करने के लिए कदम उठाए गए हैं. हालांकि गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक सभी कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक सख्त लॉकडाउन रहेगा. 5 अगस्त 2020 से रात्रि कर्फ्यू (Night Curfew) भी नहीं लगाया जाएगा.

5 अगस्त 2020 से सभी योग संस्थानों और जिम खोलने की अनुमति दे दी गई है. इन सभी जगहों पर स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा. स्कूल, कॉलेज और सभी शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे. ऑनलाइन/डिस्टेंसिंग स्टडी पहले की तरह जारी रहेगी. सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसी सभी जगहों पर पाबंदी रहेगी.

गृह मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी के अलावा सभी तरह की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी रहेगी. मेट्रो रेल सेवाओं पर भी पाबंदी जारी रहेगी. सामाजिक/ राजनैतिक/ खेल/ मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक आयोजनों और बड़े समारोहों पर रोक रहेगी.

गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 15 अगस्त को राष्ट्रीय, राज्य, जिला, मंडल, निकाय और पंचायत स्तर पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना और मास्क लगाना अनिवार्य होगा.


कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बनाए गए नियम पूरे देश में लागू रहेंगे.

कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन
कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा. ये जोन स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित किये जाएंगे. इन सभी जगहों पर जरूरी गतिविधियां ही जारी रहेंगी. स्वास्थ्य सेवाओं और जरूरी सामानों की आपूर्ति में लगे लोगों के अलावा यहां से किसी को भी बाहर आने जाने की अनुमति नहीं होगी.


दूसरे राज्य में जाने के लिए जरूर नहीं मंजूरी
एक से दूसरे राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में व्यक्तियों या सामानों की आवाजाही पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी. इनमें वह पड़ोसी देश भी शामिल हैं जिन्हें क्रॉस लैंड बॉर्डर ट्रेड के तहत मंजूरी मिली हुई है. सीमा पार करने के लिए किसी भी मंजूरी या फिर ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी.

यात्री ट्रेनों, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों, घरेलू यात्री उड़ानों, दूसरे देशों में फंसे भारतीय नागरिकों की गतिविधियां या फिर विदेश यात्रा करने के लिए तय किये गए लोग, विदेशों से भारतीयों को निकालना, और समुद्र की यात्रा करने वालों की आवाजाही मानक संचालन प्रक्रिया के हिसाब से ही जारी रहेंगी.
65 साल से अधिक उम्र के, दूसरी बीमारियों से पीड़ित, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है. कोरोना वायरस के खतरे की पहचान करने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का सुझाव दिया गया है.

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