मध्यप्रदेश में जेल विभाग की प्रहरी भर्ती परीक्षा विवादों में घिर गई है। तीन दिन पहले प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) ने जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा-2020 की रूलबुक जारी की है। इसमें सिक्किम को भारत का हिस्सा नहीं बताया गया है। उसे अलग देश बताया गया है, जिसके बारे में आवेदकों के लिए लिखा है कि उसे 'सिक्किम की प्रजा होना जरूरी है।' ये भर्ती ऑल इंडिया स्तर पर निकाली गई है। 282 पदों पर भर्ती होना है और इसमें पूरे देश के उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे।
प्रहरी भर्ती की रूल बुक में ये लिखा है
रूल बुक के अंदर नागरिकता और स्थाई निवास के संबंध में जानकारी दी गई है। इस जानकारी के अनुसार नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। आगे लिखा है कि सिक्किम की प्रजा होना चाहिए। भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जो भारत में स्थाई रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया हो। साथ ही यह भी लिखा है कि नेपाल की या भारत स्थित किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा होना चाहिए।
मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों का नुकसान होगा
रूल बुक में उम्र लेकर भी विवाद है। उम्मीदवारों ने सवाल उठाया है कि जो लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे थे। वह ओवरएज होने की वजह से भर्ती नहीं हो पाएंगे। साथ ही वर्ग वार बनाए गए आरक्षण रोस्टर को लेकर भी विवाद हो रहा है। आरोप है कि भर्ती ऑल इंडिया स्तर पर निकालने से मप्र के युवाओं को अवसर नहीं मिलेगा। मप्र युवा बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चौहान का आरोप है कि भर्ती आल इंडिया लेवल पर निकालने से मप्र के युवाओं के अवसर छिनते जा रहे हैं। वहीं अन्य राज्य अपने मूल निवासियों को लाभ देते हैं। इसलिए मप्र के मूल निवासियों के लिए 95 प्रतिशत सीट और बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों के लिए 5 प्रतिशत सीट रिजर्व की जाएं।
जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा, 4 घंटे में दो बार संशोधित की गई थी रूल बुक
जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के लिए दो दिन पहले 27 जुलाई को जारी हुई रूल बुक को चार घंटे के अंदर दो बार संशोधित किया गया थ। एक बार पद की संख्या की गिनती को लेकर गड़बड़ी हो रही है। दूसरी बार नियमों में परिवर्तन को लेकर बदला गया। संशोधित होने के बाद रूल बुक को अपलोड किया गया। जेल प्रहरी परीक्षा 3-10 नवंबर के बीच आयोजित कराई जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। फार्म भरने की अंतिम तारीख 10 अगस्त है। इसमें कुल 282 पद हैं।
एक्सपर्ट कमेंट
पूर्व एडी उच्च शिक्षा डॉ. राधावल्लभ शर्मा का कहना है कि सिक्किम भारत का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे रूल बुक में सिक्किम की नागरिकता मांगना गलत गलत तरीके नागरिकता मांगी गई है, जिस पर फौरन संशोधन होना चाहिए।
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