राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा का सत्र 31 जुलाई से बुलाने की अर्जी तीसरी बार लौटा दी है। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चौथी बार राज्यपाल से मिलने पहुंचे। गवर्नर ने दूसरी बार अर्जी लौटाते वक्त शर्त रखी थी कि सत्र बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। सरकार ने राज्यपाल के आपत्तियों के जवाब के साथ मंगलवार को तीसरी बार प्रस्ताव भेजा था।
राज्यपाल का प्रेम पत्र मिला: गहलोत
गवर्नर की आपत्तियों वाली चिट्ठी पर गहलोत ने राजभवन जाने से पहले कहा कि प्रेम पत्र तो पहले ही आ चुका है, अब मिलकर पूछूंगा कि क्या चाहते हैं? नोटिस की शर्त को लेकर गहलोत ने कहा कि 21 दिन हों या 31 दिन, जीत हमारी होगी। 70 साल में पहली बार किसी गवर्नर ने इस तरह के सवाल किए हैं। आप समझ सकते हैं कि देश किधर जा रहा है?
राजभवन जाने से पहले गहलोत ने ये भी कहा था कि सरकार गिराने की साजिश की जा रही है, लेकिन हम मजबूत हैं। जिन्होंने धोखा दिया, वे चाहें तो पार्टी में लौटकर आ जाएं और सोनिया गांधी से माफी मांग लें। गहलोत ने गोविंद सिंह डोटासरा के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने के कार्यक्रम में यह बयान दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि मोदी जी आप प्रधानमंत्री इसलिए बन पाए, क्योंकि कांग्रेस ने लोकतंत्र की जड़ें मजबूत कीं।
बसपा विधायकों के मामले में भाजपा की 2 पिटीशन
दूसरी तरफ खुद बसपा ने भी बुधवार को हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी। पार्टी प्रमुख मायावती ने मंगलवार को कहा था कि हमने राजस्थान में कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन दिया, लेकिन अशोक गहलोत ने बसपा को नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे विधायकों को असंवैधानिक तरीके से कांग्रेस में शामिल करवा दिया। अब उन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है।
बसपा के ये 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे
लखन सिंह (करौली), राजेन्द्र सिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी), दीपचंद खेड़िया (किशनगढ़ बास), जोगेन्दर सिंह अवाना (नदबई), संदीप कुमार (तिजारा) और वाजिब अली (नगर भरतपुर)।
अपडेट्स
पायलट गुट भी हाईकोर्ट पहुंचा, एसओजी जांच रद्द करने की मांग
सचिन पायलट खेमे के विधायक भंवरलाल शर्मा ने मंगलवार को हाईकोर्ट में अर्जी लगाई। उन्होंने अपील की है कि विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले की जांच राजस्थान सरकार की एसओजी की जगह केंद्र की जांच एजेंसी एनआईए से करवाई जाए। एसओजी ने सोशल मीडिया पर वायरल हुई ऑडियो क्लिप के आधार पर एफआईआर दर्ज की है, इसलिए जांच रद्द होनी चाहिए। भंवरलाल ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ जांच अधिकारी को भी पक्षकार बनाया है।
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