Thursday, 22nd May 2025

Consumer Protection Act-2019: सामान खराब होने पर अब घर बैठे दुकानदार के खिलाफ ऐसे करें शिकायत दर्ज

Wed, Jul 29, 2020 4:26 PM

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (Consumer Protection Act-2019) कानून पूरे देश में लागू हो गया है. नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 का स्थान लिया है. तकरीबन 34 साल बाद देश में नया कंज्यूमर कानून अमल में आया है. नए कानून में ग्राहक कंपनी द्वारा ठगे जाने पर खुद शिकायत दर्ज करा सकते है. नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जुर्माना और सजा का भी प्रावधान किया गया है. शिकायत करने के कुछ नियम और कायदे बनाए गए हैं जिसे आपको जानना जरूरी है. आइए जानते हैं इसके बारे में सबकुछ...

कब कर सकते हैं शिकायत
शिकायत करने के लिए आधार होना जरूरी है. जैसे अगर आपके को सामान या सर्विस में कोई कमी निकले, सामान या सर्विस बताई गई क्वालिटी पर खरी न उतरे, एमआरपी से ज्यादा दाम वसूले गए हों आदि. इन सब चीजों के आप कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

शिकायत सबसे पहले आप उससे करें जिससे आपने सामान या सर्विस ली है. अगर वह शिकायत पर सुनवाई नहीं करता है तो कंपनी के कॉल सेंटर पर अपनी समस्या को बताएं. अगर यहां कोई समाधान नहीं निकलता है तो कंपनी को लिखित शिकायत कर सकते हैं. नए कानून के तहत सामान बनाने वाले, बेचने वाले और सर्विस देने वाले के खिलाफ शिकायत की जा सकती है.

सामान या सर्विस की जरूर लें रसीद
कोई भी सामान खरीदनते हैं या सर्विस का उपयोग करते हैं तो उसकी रसीद जरूर लें. रसीद पर कंपनी का नाम, कंपनी का प्रकार, कंपनी का रजिस्टर्ड पता, रजिस्टर्ड ई-मेल एड्रेस (अगर हो तो), कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर (CIN), इनवॉयस नंबर और जीएसटी नंबर जरूर लिखे होने चाहिए.

यहां करें शिकायत
अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए आप consumerhelpline.gov.in पर जाकर Forums के ऑप्शन पर क्लिक करके राज्या या जिला स्तर के अपने कमिशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. नए कानून के तहत ग्राहक अपनी सुविधा अनुसार किसी भी कंज्यूमर कमिशन में शिकायत करवा सकता है. दुकानदार या कंपनी के पते वाले इलाके में जाकर शिकायत कराना अब जरूरी नहीं है.

शिकायत के लिए कितनी लगेगी फीस
5 लाख रुपए तक के क्लेम के लिए शिकायत करने पर कोई फीस नहीं है. 5 लाख रुपए से ज्यादा और 10 लाख रुपए से तक क्लेम के लिए 200 रुपए फीस है. 10 लाख रुपए से ज्यादा और 20 लाख रुपए तक के लिए 400 रुपए फीस है. 20 लाख रुपए से ज्यादा और 50 लाख रुपए तक 1,000 रुपए फीस, 50 लाख रुपए से ज्यादा और 1 करोड़ रुपए तक 2,000 रुपए फीस, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा और 2 करोड़ रुपए तक 2,500 रुपए फीस है.

2 करोड़ रुपए से ज्यादा और 4 करोड़ रुपए तक 3,000 रुपए फीस, 4 करोड़ रुपए से ज्यादा और 6 करोड़ रुपए तक 4,000 रुपए फीस, 6 करोड़ रुपए से ज्यादा और 8 करोड़ रुपए तक 5,000 रुपए, 8 करोड़ रुपए से ज्यादा और 10 करोड़ रुपए तक 6,000 रुपए, 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के क्लेम के लिए 7,500 रुपए फीस लगती है.

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