वाराणसी: अब हफ्ते में तीन दिन टोटल लॉकडाउन, जानें कब-कब खुलेंगे दफ्तर और बाजार
Sun, Jul 26, 2020 3:09 PM
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा (DM Kaushal Raj Sharma) ने लॉकडाउन (Lockdown) को लेकर नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि अब सफ्ताह में चार दिन ही दफ्तर और बाजारें खुल सकेंगी. जिलाधिकारी की ओर से जारी नए आदेश के मुताबिक, सप्ताह में 4 दिन सड़क की दोनों तरफ की दुकानें खोली जाएंगी.
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण (Corona Infection) के मामलों को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन (Lockdown) लागू किया गया है. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के संसदीय क्षेत्र वाराणसी (Varanasi) में अब हफ्ते में तीन दिन टोटल लॉकडाउन रहेगा. जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि अब सफ्ताह में चार दिन ही दफ्तर और बाजारें खुल सकेंगी. जिलाधिकारी की ओर से जारी नए आदेश के मुताबिक, सप्ताह में 4 दिन सड़क की दोनों तरफ की दुकानें खोली जाएंगी. सभी दुकानें और निजी कार्यालय केवल मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को खोले जाएंगे, जबकि सप्ताह के 3 दिन यानी शनिवार, रविवार और सोमवार को पूर्ण बंदी रहेगी. यह व्यवस्था 15 अगस्त 2020 तक जारी रहेगी.
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धारा-144 में आंशिक संशोधन किया गया है. अभी तक दुकानें व कार्यालय सोमवार से शुक्रवार तक पांच दिन खुलते थे. अब मंगलवार से शुक्रवार तक चार दिन खुलेंगे. यानी मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को दुकानें और दफ्तर खुलेंगे. शनिवार, रविवार व सोमवार को बन्दी रहेगी.
इन्हें रहेगी छूट गाइडलाइन के मुताबिक बैंक, एलआईसी, दवाई, दूध, सब्जी, ट्रांसपोर्ट, कुरियर, दवा मण्डी, सब्जी मण्डी, रसोई गैंस, पेट्रोल पम्प को बन्दी वाले दिनों में भी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. दूध व सब्जी मंडी पहले की तरह सुबह खुलेंगी. इतना ही नहीं केंद्र व राज्य सरकार के दफ्तरों को खोलने को लेकर विभागाध्यक्ष निर्णय लेंगे. 50 फ़ीसदी कर्मचारियों के साथ सरकारी दफ्तर खुल सकेंगे.
दुकानों के खुलने व बंद होने के समय में भी बदलाव तीन दिन की साप्ताहिक बंदी के दौरान दुकानों को बंद करने के समय में भी बदलाव किया गया है. अब सभी प्रकार की दुकानें, मार्केट, मार्केट कॉम्प्लेक्स सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे. पहले शाम चार बजे तक ही खोलने की इजाजत थी. रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.
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