Sunday, 13th July 2025

PNB की एफडी में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर! अब जरूरी है ये डॉक्युमेंट लेना

Sat, Jul 25, 2020 6:07 PM

पीएनबी (PNB-Punjab National Bank) में अगर आपने एफडी कराई है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. क्योंकि बैंक ने फॉर्म 16(A) जारी कर दिया है. आइए जानें इससे जुड़ी सभी बातें...

सरकारी बैंक पीएनबी (PNB-Punjab National Bank) ने अपने ट्विटर पर ट्विट करके बताया है कि मार्च तिमाही (MAR-2020) के लिए TDS सर्टिफिकेट (फार्म 16A) शाखाओं में उपलब्ध है.सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए ग्राहकों को पंजाब नेशनल बैंक की निकटतम शाखा से संपर्क करना होगा. इसके अलावा, बैंक ने ग्राहकों के पास रजिस्टर्ड ई-मेल पर भी TDS Certificate (Form 16A) भेज दिया है. आपको बता दें कि फॉर्म 16 ए आपको तब जारी किया जाएगा जब किसी बैंक ने आपकी ब्याज आय पर टीडीएस कटौती की हो, बीमा आयोग द्वारा टीडीएस कटौती की गई हो या फिर आपके किराए की रसीदों पर टीडीएस कटौती की हो.

क्या है मामला-जब किसी फाइनेंशियल ईयर में  एफडी पर ब्याज से होने वाली आमदनी एक निश्चित सीमा को पार कर जाती है तो बैंकों को टीडीएस (स्रोत पर कर में कटौती) करना अनिवार्य होता है. इसीलिए जमाकर्ता को फॉर्म 15G या फॉर्म 15H (वरिष्ठ नागरिकों के लिए) यह बताने के लिए स्व-घोषणा पत्र देता होता हैं और उसमें बताना होता है कि उनकी आय टैक्स योग्य सीमा से कम है. खाता धारकों द्वारा फॉर्म 15G और फॉर्म 15H (वरिष्ठ नागरिकों के लिए) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है कि उनकी आय पर टीडीएस नहीं काटा जाता है.फॉर्म 15G या 15H जमा कर आप ब्याज या किराये जैसी आमदनी पर TDS से बच सकते हैं. इन फॉर्म को बैंक, कॉरपोरेट बॉन्ड जारी करने वाली कंपनियों, पोस्ट ऑफिस को देना पड़ता है.
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब एफडी पर टैक्स कट जाता है तो TDS सर्टिफिकेट जारी होता है. इस सर्टिफिकेट को बैंक से प्राप्त किया जा सकता है.

फॉर्म 16 ए को उस स्थिति में एक टीडीएस प्रमाणीकरण माना जाता है अगर आपने वित्तीय वर्ष में अपने वेतन के अलावा कहीं और से आय अर्जित की है. आसान शब्दों में समझें तो बैंक फॉर्म 16ए जारी करता है. अगर आपने अपनी जमा रकम पर ब्याज तय सीमा से ज्यादा पाया है तो उस पर TDS काटकर बैंक सर्टिफिकेट जारी करेगा.
अगर आपने एक फ्रीलांसर के रूप में काम किया है और विभिन्न ग्राहकों से आय अर्जित की है, तो आपके ग्राहक आपके भुगतान पर टीडीएस काट चुके हैं, तो फॉर्म 16 ए जारी करेंगे. ध्यान दें कि यह फॉर्म किसी भी संस्थान द्वारा जारी किया जा सकता है जिसने आपकी ओर से करों में कटौती और जमा की है.

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