बड़ी खबर: Online Shopping करने वालों के लिए खुशखबरी, देश में 27 जुलाई से लागू होंगे ये नए नियम
Sat, Jul 25, 2020 5:33 AM
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (Consumer Protection Act 2019) के अंदर ही ई-कॉमर्स (E-Commerce) कंपनियों पर भी नए नियम लागू होंगे. यह कानून भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का ही हिस्सा है. इसे भी 20 जुलाई 2020 से ही देश में लागू किया जाना था, लेकिन इसको अब 27 जुलाई से पूरे देश में लागू किया जाएगा.
मोदी सरकार (Modi Government) ऑनलाइन शॉपिंग (Online shopping) करने वालों को बड़ी खुशखबरी देने जा रही है. केंद्र सरकार 27 जुलाई 2020 से देश में ई-कॉमर्स (E-Commerce) कंपनियों के लिए नए नियम लागू कर देगी. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (Consumer Protection Act 2019) के अंदर ही ई-कॉमर्स कंपनियों पर भी नए नियम लागू होंगे. यह कानून भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का ही हिस्सा है. इसे भी 20 जुलाई 2020 से ही देश में लागू किया जाना था, लेकिन इसको अब 27 जुलाई से पूरे देश में लागू किया जाएगा. बता दें कि बीते 20 जुलाई से पूरे देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू है. उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) 27 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान करेंगे. देश में पहली बार ई-कॉमर्स कंपनयों के लिए कोई गाइडलाइंस बना है. इससे पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए कोई नियम नहीं थे.
27 जुलाई से लागू हो जाएंगे ई-कॉमर्स कंपनियों पर भी नए नियम
देश में ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम लागू हो जाने के बाद ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के साथ अब किसी भी धोखाधड़ी के लिए अब दंड का प्रावधान किया गया है. ग्राहकों को अगर ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी किया गया तो अब ई-कॉमर्स कंपनियों पर शिकंजा कस जाएगा. नए ई-कॉमर्स कानून से ग्राहकों की सहूलियत तो बढ़ाएगी साथ में कई नए अधिकार भी देगी.
कंपनियों को अब ग्राहकों के हितों का ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा
नए उपभोक्ता कानून में ई-कॉमर्स कंपनियों को अब ग्राहकों के हितों का ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा. चाहे वह कंपनियां देश में रजिस्टर्ड हों या विदेश में. नए नियम में जुर्माना के साथ सजा के भी प्रावधान किए गए हैं. अगर कोई ग्राहक ऑर्डर बुक कर बाद में कैंसिल कर देता है तो ई-कॉमर्स कंपनियां चार्ज नहीं ले सकती हैं. साथ ही घटिया सामान डिलेवरी करने पर भी दंड का प्रावधान होगा. रिफंड, एक्सचेंज, गारंटी-वारंटी जैसे सभी जानकारी ई-कॉमर्स कंपनियों के पोर्टल पर उपलब्ध कराने होंगे. इसके साथ ही यह भी बताना होगा कि प्रोडक्ट किस देश की है और किस देश में बना है. साथ ही गलत या लुभाने वाली प्राइस और हिडन चार्ज पर भी लगाम लगाई जाएगी.
ऑनलाइन कंपिनयों के शिकायत के लिए नोडल अधिकारी की होगी तैनाती
ई-कॉमर्स के नए नियम के मुताबिक ऑनलाइन कंपिनयों के शिकायत के लिए एक नोडल ऑफिसर की तैनाती की जाएगी. इस अधिकारी को एक निश्चित टाइम लिमिट में ग्राहक की शिकायतों का निपटारा करना होगा. नए नियम में छोटी-बड़ी सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को नियमों का पालन करना होगा. इस नए कानून के बारे में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान 27 जुलाई 2020 को मीडिया को बताएंगे.
कुल मिलाकर कर आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर लोगों में क्रेज बढ़ा है. ऐसे में नए नियम उपभोक्ता के अधिकार को काफी सुरक्षित रखेगा. लोग अलग-अलग वेबसाइट पर जाकर तरह-तरह के ब्रांड के प्रति आकर्षक होते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नया नियम ले कर आई है, जिससे ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां ग्राहकों को लुभा कर उनका नुकसान न कर दे.
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