राज्य में कोरोनावायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 6761 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। राजधानी रांची में भी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है जिससे अस्पतालों के बेड कम पड़ गए हैं। जिले के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, कोविड केयर सेंटर और कोविड हेल्थ सेंटर में कुल 549 बेड हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 759 है। अब मरीजों की बढ़ती संख्या को देख पांच होटल और एक बैंक्वेट हॉल को कोविड सेंटर बनाया गया है।
गुरुनानक हॉस्पिटल ने रांची के स्टेशन रोड स्थित पांच होटलों के 100 कमरों को केयर सेंटर बनाया है तो देवकमल अस्पताल ने 45 बेड के कोविड केयर सेंटर के लिए आईटीआई बस स्टैंड के पास बजरा में आमंत्रण बैंक्वेट हॉल से करार किया है। यहां सिर्फ बिना लक्षण वाले मरीजों को रखा जाएगा। निजी अस्पताल की ओर से यहां डॉक्टर और नर्स मौजूद रहेंगे। होटल में मरीज को कम से कम 7 से 10 दिन रहना होगा। उन्हें रोजाना 3300 रुपए देने होंगे। मरीज को पैसे पहले जमा करने होंगे। वहीं बैंक्वेट हॉल में रोजाना 2400 रुपए लगेंगे। होटल में रहने के लिए मरीज को खुद ही जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। वहीं बैंक्वेट हॉल में प्रतिदिन 2400 रुपए लिया जाएगा।
रिम्स के 100 बेड वाले कोविड वार्ड में 132 मरीज, आज से मेडिसिन वार्ड में बढ़े 72 बेड
रांची में रोजाना कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। इसके कारण रिम्स में मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड नहीं मिल रहा है। मजबूरन, रिम्स के 100 बेड वाले कोविड वार्ड में 132 मरीजों को रखकर इलाज किया जा रहा है। हालात यह है कि 15 बेड वाले आईसीयू वार्ड में 22 मरीजों को वेंटीलेटर पर रखकर इलाज चल रहा है। हालांकि रिम्स प्रबंधन ने मेडिसिन वार्ड में 72 बेड और बढ़ाया है। टास्क फोर्स के सदस्य डॉ निशिथ एक्का ने बताया कि गुरुवार से यहां पर संक्रमित को भर्ती किया जाएगा।
बगैर मास्क, 6 फीट से कम दूरी अब जुर्म; पकड़े गए तो दो साल की जेल और 1 लाख रु. जुर्माना
झारखंड में मास्क न पहनना, छह फीट की दूरी न रखना और सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्म होगा। ऐसे लोगों को दो साल तक की कैद और एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। राज्य कैबिनेट ने बुधवार को झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश-2020 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा संक्रामक बीमारी की रोकथाम के लिए समय-समय पर जाने होने वाले आदेशों के उल्लंघन पर भी यह प्रावधान लागू होगा। कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड में अब तक कोई कानून नहीं था, जिसके तहत किसी बीमारी को सरकार संक्रामक रोग घोषित कर सकती थी। कोरोना संक्रमण के दौरान आदेशों के उल्लंघन पर दंडित करने का भी कानून नहीं था। राज्यपाल की स्वीकृति मिलते ही यह कानून लागू हो जाएगा।
राज्य के सभी 24 जिलों में पहुंच चुका है कोरोना संक्रमण
कोरोनावायरस का संक्रमण राज्य के सभी 24 जिलों तक पहुंच चुका है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 6761 है। इनमें बोकारो के 138, चतरा के 231, देवघर के 146, धनबाद के 433, दुमका के 42, पूर्वी सिंहभूम के 1099, गढ़वा के 327, गिरिडीह के 252, गोड्डा के 88, गुमला के 195, हजारीबाग के 446, जामताड़ा के 45, खूंटी के 46, कोडरमा के 362, लातेहार के 226, लोहरदगा के 176, पाकुड़ के 189, पलामू के 191, रामगढ़ के 269, रांची के 1061, साहेबगंज के 130, सरायकेला के 134, सिमडेगा के 388 और पश्चिमी सिंहभूम के 147 मरीज शामिल हैं।
अब तक राज्य में 80 संक्रमितों की मौत
राज्यभर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 80 है। इनमें रांची के 16, धनबाद 12, पूर्वी सिंहभूम में 17, हजारीबाग में 05, गिरिडीह में 04, गोड्डा में 03, सरायकेला में 03, बोकारो, देवघर, गुमला, साहेबगंज, चतरा और कोडरमा में 02-02, जबकि पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, रामगढ़, गढ़वा और देवघर के 01-01 मरीज की मौत हो चुकी है। प्रशासन राज्य में रिटायर्ड डीडीसी और बंगाल के एक मजदूर की मौत को आंकड़े में शामिल नहीं किया है।
राज्य में अब तक 3048 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ
राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों में कुल 3048 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें बोकारो के 76, चतरा के 87, देवघर के 71, धनबाद के 179, दुमका के 25, पूर्वी सिंहभूम के 388, गढ़वा के 97, गिरिडीह के 138, गोड्डा के 19, गुमला के 103, हजारीबाग के 240, जामताड़ा के 29, खूंटी के 33, कोडरमा के 222, लातेहार के 66, लोहरदगा के 85, पाकुड़ के 79, पलामू के 106, रामगढ़ के 149, रांची के 291, साहेबगंज के 20, सरायकेला के 75, सिमडेगा के 358 और पश्चिमी सिंहभूम के 112 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं।
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