राजस्थान की सियासी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। स्पीकर की तरफ से कपिल सिब्बल दलीलें रख रहे हैं। सिब्बल ने कहा- इस स्टेज पर प्रोटेक्टिव ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने नोटिस का जवाब देने के लिए समय बढ़ा दिया और कहा कि कोई कार्रवाई नहीं की जाए, यह प्रोटेक्टिव ऑर्डर है।हाईकोर्ट स्पीकर को आदेश नहीं दे सकता है। जस्टिस अरुण मिश्रा समेत तीन जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है।
सिब्बल ने कहा कि कोर्ट तब तक कोई दखल नहीं दे सकता, जब तक कि विधायकों को अयोग्य नहीं ठहरा दिया जाए। हाईकोर्ट ने स्पीकर को बागी 19 विधायकों के खिलाफ 24 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा गया है।
जोशी ने कहा- स्पीकर को कार्यवाही का हक
जोशी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारियां तय की हैं। स्पीकर होने के नाते मैंने कांग्रेस के 19 विधायकों को कारण बताओ नोटिस दिया था। अगर अथॉरिटी कारण बताओ नोटिस जारी नहीं करेगी तो उसका काम क्या होगा?
दरअसल, मंगलवार को इन विधायकों को जारी अयोग्यता नोटिस मामले में हाईकोर्ट ने लगातार दूसरे दिन सुनवाई की थी। बहस पूरी होने के बाद 24 जुलाई तक फैसला सुरक्षित रख लिया। तब तक स्पीकर इन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए गए। इसके खिलाफ स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
सचिन गुट की तरफ से कैविएट लगाई गई है
पायलट खेमे ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि पायलट औऱ उनके विधायकों की रुख जाने बिना स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर कोई फैसला न सुनाया जाए। पायलट गुट की तरफ से एस हरिहरन ने कैविएट दायर की है। वहीं, मुकुल रोहतगी सचिन पायलट की तरफ से पैरवी कर रहे हैं।
अब तक क्या हुआ?
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