आपसे कैरी बैग के पैसे नहीं मांग सकता है दुकानदार, आज से ग्राहक को मिले कई अधिकार
Tue, Jul 21, 2020 6:01 AM
Consumer Protection Act 2019: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में अगर कंपनी या दुकानदार कैरी बैग (Carry Bag) को लेकर ग्राहक (Customer) से अतिरिक्त चार्ज लेता है तो नए कानून में दंडनीय है. इस पर भारी जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं.
मोदी सरकार (Modi Government) ने देश के उपभोक्ताओं (Consumers) को आज से कई अधिकार दे दिए हैं. पूरे देश में आज से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (Consumer Protection Act 2019) लागू हो गया है. नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 का स्थान लिया है. तकरीबन 34 साल बाद देश में नया कंज्यूमर कानून अमल में आया है. नए कानून में उपभोक्ता देश के किसी भी उपभोक्ता अदालतों में मामला दर्ज करा सकता है. साथ ही भ्रामक विज्ञापनों पर जुर्माना एवं सजा दोनों का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही दुकानदारों पर लगाम कसा गया है. नए कानून के मुताबिक अगर दुकानदार कैरी बैग (Carry Bag) का चार्ज वसूलता है और उपभोक्ता अगर उसकी शिकायत दर्ज कराता है तो इस पर कार्रवाई होगी. कैरी बैग के लिए अतिरिक्त पैसा लेना नए कानून में दंडनीय हो गया है.
कैरी बैग का पैसा दुकानदार नहीं ले सकता है
बता दें कि अब कोई भी ग्राहक सामान खरीदने के बाद कैरी बैग का डिमांड करता है तो उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे. दूसरी बात यह भी है कि अगर वह ग्राहक सामान हाथ में ले जाने में सक्षम नहीं है तो दुकानदार को कैरी बैग देना ही पड़ेगा. इसको लेकर देश के कई उपभोक्ता फोरम में शिकायतें आ रही थीं, जिसके बाद उपभोक्ता फोरम ने कैरी बैग के पैसे लेने पर स्टोर या दुकानदार पर जुर्माना लगाना शुरू किया था. अब नए कानून में इसको लेकर सख्त प्रावधान किए गए हैं.
नए कानून में कैरी बैग पर चार्ज लिया तो होगी सख्ती
अब अगर आपसे कैरी बैग के नाम से 5 रुपये, 10 रुपये , 20 रुपये वसूले जाते हैं तो उसके एवज में जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं. इसके साथ ही नए कानून में कई और खास बातें हैं, जैसे अब उपभोक्ताओं के पास अधिकार होगा कि देश के किसी भी उपभोक्ता अदालत में वह मामला दर्ज करा सके. पहले के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा प्रावधान नहीं था. नए कानून में एक और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उपभोक्ताओं को भ्रामक प्रचार से भी मुक्ति मिलेगी. अगर कोई फिल्मी कलाकार या क्रिकेटर्स के द्वारा किसी प्रोडक्ट्स का प्रचार किया जाता है और उस प्रोडक्ट्स में खामियां निकल जाती हैं तो ऐसी स्थिति में उस सेलेब्रिटी पर भी जवाबदेही तय की जाएगी.
भ्रामक विज्ञापन पर भी लगा लगाम
ऐसे में क्रिकेट खिलाड़ियों और फिल्मी हस्तियों को अब किसी भी प्रोडक्ट्स का प्रचार करने से पहले उसकी विश्वसनीयता परखनी अनिवार्य हो जाएगा. इसलिए अब बड़े-बड़े क्रिकेट स्टार हों या फिल्मी हस्तियां या कोई अन्य कलाकार या फिर कोई और सेलेब्रिटी अगर किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं तो सावधान हो जाएं. विज्ञापन का प्रचार करने से पहले सेलिब्रिटी का दायित्व बनता है कि वह विज्ञापन में किए गए दावे की जांच कर लें. नए कानून में उत्पाद से संबंधित कोई भी गलत जानकारी उस विज्ञापन को करने वाले सेलेब्रेटी को मुश्किल में डाल देगा.
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