Monday, 26th May 2025

कैबिनेट के फैसले / नजूल पट्टों की रजिस्ट्री में 5%और 75 लाख तक के मकान की रजिस्ट्री में 2% की छूट, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का होगा गठन

Wed, Jul 15, 2020 5:40 PM

रायपुर. राज्य कैबिनेट ने नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, गैर रियायती एवं रियायती दरों पर आबंटित नजूल पट्टों को भूमि स्वामी अधिकार में छूट देने का निर्णय लिया है। इसके तहत आबंटन/व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार में हस्तांतरित किए जाने वाले रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत तथा उपकर में छूट अधिकतम 2 हजार रुपए निर्धारित किया गया। आबंटन/व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन पर स्टाम्प शुल्क पर एक प्रतिशत अतिरिक्त (नगरीय निकाय) शुल्क को पूर्णतः माफ किया गया। ये सभी छूट 31 मार्च 2021 तक प्रभावशील रहेंगी। इसी तरह से 75 लाख रुपए के आवासीय मकानों और फ्लैट्स बेचने पर पंजीयन शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट देने का भी फैसला किया गया।    
कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि अब स्कूल शुरू होते ही शिक्षाकर्मियों को नियमित शिक्षक का दर्जा मिल जाएगा। कैबिनेट ने इसी तरह छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन को भी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष और संस्कृति मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा राज्य के साहित्य और कला जगत से संबंधित व्यक्ति, विधायक, सांसद, अशासकीय सदस्यों (प्रभागों के निदेशक और अध्यक्ष) का मनोनयन शासन करेगा। इस परिषद के अंतर्गत साहित्य अकादमी, लोककला अकादमी और आदिवासी अकादमी भी होंगे।  
कैबिनेट ने ये फैसले भी लिए 

  • यात्री बसों के जून का टैक्स माफ, लाइसेंस उपयोग नहीं होने पर दो माह की देय को शिथिल किया 
  • शहरी क्षेत्रों में सरकारी भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन में स्टांप शुल्क में पांच फीसदी तथा उपकर में दो हजार तक छूट 
  • एपीएल को छोड़कर सभी को नवंबर 2020 तक प्रति व्यक्ति पांच किलो चावल तथा 1 किलो चना दिया जाएगा। 
  • सीधी भर्ती के सभी पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में होगी नियुक्ति 
  • इंद्रावती नदी घाटी विकास के लिए इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण का गठन 
  • वन विभाग में निर्माण कार्य अब खुली निविदा द्वारा ठेका से। 
  • महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर में अतिरिक्त महाधिवक्ता के 2 नए पद 
  • राज्य विधि आयोग को बंद कर कर्मचारियों का विधि और विधायी कार्य विभाग में संविलियन। 
  • छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा नियम, 1975 में होगा संशोधन।
  • रिटायर्ड आईएएस आलोक शुक्ला की पीएस के पद पर तीन साल के लिए संविदा नियुक्ति। 
  • उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। 
  • 75 लाख रुपए के आवासीय मकानों और फ्लैट्स बेचने पर पंजीयन शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट  
  • बायो-एथेनाॅल बनाने की यूनिट की पीपीपी मोड में स्थापना को विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा।
  • राज्य प्रतिभूति अधिनियम, छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं  प्रबंधन नियम में संशोधन मंजूरी। 
  • छपाक फिल्म को दी गई मनोरंजन कर में छूट के बराबर जीएसटी राशि की प्रतिपूर्ति।
  • सामाजिक रूप से बहिष्कृत और मानसिक प्रताड़ित लोगों संरक्षण का अधिकार समाज कल्याण विभाग को।

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