Friday, 30th May 2025

कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान का नया दावा / इमरान सरकार ने कहा- मौत की सजा पर रिव्यू पिटीशन दायर नहीं करना चाहते जाधव, हमने दूसरे काउंसलर एक्सेस का ऑफर भी दिया

Thu, Jul 9, 2020 12:59 AM

 

  • 29 मार्च 2016 को कुलभूषण को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था, अप्रैल 2017 में पाक की सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुनाई
  • 21 जुलाई 2019 को आईसीजे ने जाधव की फांसी पर रोक लगा दी थी, पाकिस्तान को पुनर्विचार करने को कहा था
 

इस्लामाबाद. पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कूलभूषण जाधव पर पाकिस्तान ने बुधवार को नया दावा किया है। दावे में कहा गया कि कूलभूषण जाधव ने अपनी फांसी की सजा के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, जाधव ने अपनी पेंडिंग दया याचिका पर टिके रहने का फैसला किया है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, पाकिस्तान के एडिशनल अटॉर्नी जनरल अहमद इरफान ने बुधवार को यहां साउथ एशिया डीजी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये दावा किया।

17 जून को पाकिस्तान ने दिया था प्रपोजल
एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 17 जून 2020 को कूलभूषण जाधव को उनकी फांसी की सजा पर रिव्यू पिटीशन दायर करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्हें दूसरा काउंसलर एक्सेस देने का प्रस्ताव भी दिया गया है।

कुलभूषण को 2017 में हुई थी फांसी की सजा
कुलभूषण को मार्च 2016 में पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था। 2017 में उन्हें फांसी की सजा दे दी। इस बीच सुनवाई में कुलभूषण को अपना पक्ष रखने के लिए कोई काउंसलर भी नहीं दिया गया। इसके खिलाफ भारत ने 2017 में ही अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

आईसीजे ने जुलाई 2019 में पाकिस्तान को जाधव को फांसी न देने और सजा पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया। तब से अब तक पाकिस्तान ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है।

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