जयपुर. राजस्थान में अनलॉक-1 के 10 दिन में कोरोना के 2 हजार 537 केस बढ़ने की वजह से सरकार ने फिर से सख्ती बढ़ा दी। अब दूसरे राज्यों से बिना इजाजत आवाजाही पर 7 दिन तक पाबंदी रहेगी। राज्य से बाहर जाने के लिए पास लेना अनिवार्य होगा। हालांकि, इमरजेंसी की स्थिति में पास की जरूरत नहीं होगी। लेकिन कागजों की जांच की जाएगी। राज्य में प्रवेश के सभी बॉर्डर पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। कई जगह पर बैरिकेडिंग भी की गई है।
राज्य के बाहर जाने वाले लोगों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक, लोग कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट से पास ले सकते हैं। साथ ही, पुलिस आयुक्त, उप आयुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक, उप खंड मजिस्ट्रेट, पुलिस उप अधीक्षक और स्थानीय पुलिस स्टेशन से भी पास प्राप्त किए जा सकते हैं।
एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी बनेंगे पास के काउंटर
वहीं, प्रशासन द्वारा एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी एक काउंटर लगाया जाएगा। जहां वैरिफिकेशन के बाद तुरंत पास जारी किए जा सकेंगे। इसके लिए यात्री को प्रस्थान के समय से काफी पहले निर्धारित स्थान पर पहुंचना होगा। सभी जगहों पर स्क्रीनिंग पहले निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार ही की जाएगी।
किन लोगों को पास की जरूरत नहीं होगी
बुधवार 10 जून को निर्धारित बस, ट्रेन और प्लेन से यात्रा कर रहे लोगों को आज पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपातकालीन स्थिति (परिवार में डेथ, एक्सीडेंट और अस्पताल में भर्ती करने की स्थिति) में पास की जरूरत नहीं होगी। चेकपोस्ट पर पहचान पत्र और अन्य दस्तावेजों की जांच कर अनुमति दी जाएगी।
राजस्थान पंजाब बोर्डर पर बने मेडिकल कैंप का अधिकारियों ने जायजा लिया।
राज्य में आने वाले व्यक्तियों से संबंधित निर्देश
अंतराष्ट्रीय उड़ानों से आ रहे भारतीय नागरिकों के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार की नियमों का पालन होगा। बस, ट्रेन और प्लेन से आ रहे व्यक्ति को निर्धारित सुरक्षात्मक प्रोटोकॉल के बाद ही यात्रा की अनुमति है। जिनकी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर फिर से स्क्रीनिंग की जाएगी। सड़क मार्गों से निजी वाहनों, टैक्सी और बसों से आ रहे सभी व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही पहचान पत्र चेक किए जाएंगे।
Comment Now