भोपाल. अनलॉक-1 के पहले दिन यानी साेमवार काे राजधानी के बाजाराें में खूब भीड़ उमड़ी। सुबह से शाम तक चाैराहाें पर जाम की स्थिति, जबकि प्रमुख बाजाराें में लाेगाें की आवाजाही बनी रही। इससे काेराेना की स्थिति बिगड़ने की आशंका बनती देख जिला प्रशासन ने शाम काे धारा 144 का संशाेधित आदेश जारी किया। इसके मुताबिक अब चाैराहाें, सड़क के साथ-साथ दुकानाें पर भी पांच से ज्यादा लाेगाें के जुटने पर पाबंदी रहेगी।
यदि किसी दुकान पर भीड़ दिखती है ताे संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। इसके अलावा शहर में अब ऑटाे, टैक्सी, ई-रिक्शा चलाने की अनुमति दे दी गई है। ऐसे व्यापारी, जिनकी दुकानें अब तक बंद थीं, उनके लिए दुकान खोलने के दिन तय कर दिए गए हैं। राजधानी में 30 जून तक लाॅकडाउन जारी रहेगा। धारा 144 के संशाेधित आदेश की 7 जून काे समीक्षा की जाएगी।
नए-पुराने शहर में दुकानाें के दिन फिर से तय
नया शहर
पुराना शहर
बैरागढ़, लालघाटी, गांधी नगर में शनिवार एवं मंगलवार को छोड़कर बाकी दिन
कपड़ा, जूते, चप्पल, स्टेशनरी, बर्तन, सराफा, मोबाइल दुकान, इलेक्ट्रिकल्स, हार्डवेयर, इलेक्ट्राॅनिक, एवं अन्य दुकानें खुलेंगी। यहां दो दिन पूर्ण बंदी रहेगी।
लापरवाही करने वाले की दुकान सील करेंगे : शिवराज
प्रदेश में कोरोना स्थिति की समीक्षा के दौरान सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो भी दुकानदार गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे, उनकी दुकानें सील की जाएंगी। दुकानदार खुद सजग रहें और ग्राहक को सजग रखें। मास्क, सैनेटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। इसका ध्यान रखें। उन्होंने बताया कि मप्र का रिकवरी रेट 60.4% है, जो देश में दूसरे क्रम पर है। टोल फ्री नंबर 104 से कोरोना ई-परामर्श सेवा को भी जोड़ा गया है। इसका उपयोग बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रदेश में टेलीमेडिसीन सेवा को लोकप्रिय बनाया जाएगा।
Comment Now